रांची: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एमपी-एमएलए कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय का रुख किया है। कोर्ट ने हेमंत सोरेन को सशरीर कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया था, जो कि ईडी के आठ समन की अवहेलना के मामले से जुड़ा है।
इस आदेश के बाद हेमंत सोरेन ने 3 दिसंबर को उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की, जिसमें उनकी व्यक्तिगत पेशी से छूट देने का आग्रह किया गया था। लेकिन एमपी-एमएलए कोर्ट ने यह अनुरोध खारिज कर दिया था। अब, यह मामला उच्च न्यायालय के जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की कोर्ट में 4 दिसंबर को सुनवाई के लिए रखा गया है।
हेमंत सोरेन का कहना है कि उन्हें व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने से छूट मिलनी चाहिए, जबकि कोर्ट ने उनकी इस मांग को पहले ही खारिज कर दिया था। मामले की सुनवाई में अब उच्च न्यायालय का निर्णय महत्वपूर्ण होगा।