रांची: केंद्र ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सरकार द्वारा नियुक्त एक समिति ने उस कानूनी सवाल की जांच के बाद एक मसौदा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि क्या हल्के मोटर वाहन के लिए ड्राइविंग लाइसेंस रखने वाला व्यक्ति भी कानूनी तौर पर बिना भार वाले 7500 किलो तक का परिवहन वाहन चलाने का हकदार है.
प्रधान न्यायाधीश डीवाइ चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने इस मुद्दे को सुलझाने के लिए केंद्र को 15 अप्रैल तक का समय दिया और कहा कि यदि मामला अनसुलझा रहता है, है, तो वह याचिकाओं पर सुनवाई करेगी और फैसला सुनायेगी. पीठ ने कहा कि दरअसल, यह आधा सुना हुआ मामला है. कार्यवाही अब 16 अप्रैल को सूचीबद्ध की जायेगी.