हजारीबागः जिला व्यवहार न्यायालय अपर न्यायाधीश (6) कशिका एम प्रसाद के कोर्ट ने गर्भवती पत्नी की हत्या के आरोपी पति को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है.चौपारण कांड संख्या 312/18, स्टेट आॅफ झारखंड बनाम आनंद कुमार दांगी में आरोपी आनंद कुमार को दोषी पाया.
आरोपी आनंद कुमार दांगी ने 2018 में अपनी 7 महीने की गर्भवती पत्नी अंगिरा देवी और बेटी की हत्या धारदार हथियार से कर दी थी. साक्ष्य छुपाने के लिए उनके शव को कुएं में डाल दिया और फरार हो गया. जब इस बात की जानकारी घर और मोहल्ले वाले को हुई, तो आनंद कुमार को पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिया.
जहां आनंद कुमार ने अपना जुर्म कबूल किया और जिस हथियार से घटना को अंजाम दिया गया था. उसे भी बरामद किया गया था. विशेष लोक अभियोजक भरत राम ने जानकारी दिया कि पूरे मामले में आठ गवाही हुई. जिसमें डॉक्टर, केस आइयो, सूचक और सूचीका शामिल थी.
दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने पिछले दिनों आरोपी आनंद कुमार दांगी को दोषी करार दिया था. सोमवार(4 सितंबर) को सजा के बिंदु पर सुनवाई की गई. जहां कोर्ट ने उसे फांसी की सजा सुनाई है.
रिपोर्टः शशांक शेखर