रांची: ग्रामीण क्षेत्रों में बिना नक्शा पास कराए भवन का निर्माण करने पर कार्रवाई की जाएगी. बुधवार को विकास भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए रांची डीडीसी दिनेश यादव ने यह जानकारी दी. ग्रामीण क्षेत्रों में 5000 वर्गफीट से अधिक क्षेत्रफल का घर बनाने पर हर हाल में नक्शा जिला परिषद से पास कराना होगा. जो नक्शा नहीं पास करायेंगे, उनके भवन को अवैध मानते हुए डीडीसी और चीफ एक्जीक्यूटिव ऑफिसर द्वारा विधिसम्मत कार्रवाई की जायेगी.
झारखंड पंचायत भूमि विकास 2017 के अधिनियम के तहत होगी कार्रवाई:
रांची डीडीसी दिनेश यादव ने जानकारी देते हुए कहा कि झारखंड पंचायत भूमि विकास (नक्शा एवं भवन निर्माण) नियमावली 2017 के तहत ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है. जिन्होंने 5000 स्क्वायर फीट या उससे अधिक क्षेत्रफल पर भवन का निर्माण किया है. बता दें कि इससे पहले ग्रामीण क्षेत्रों में भवन निर्माण कराने के लिए नक्शा पास करवाने जैसा नियम नहीं था.
जाने कैसे करें नक्शा पास कराने के लिए आवेदन:
जिला परिषद, रांची के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्र में भवन निर्माण के संबंध में सरकार के निर्देश हैं. ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज) झारखंड सरकार के (संकल्प संख्या 3428, दिनांक 10-10-2017) मुताबिक झारखंड पंचायत भूमि विकास (नक्शा एवं भवन निर्माण) नियमावली 2017 के तहत झारखंड बिल्डिंग बाइलॉज 2016 को संशोधित किया गया. इस कारण ग्रामीण क्षेत्र में 5000 वर्ग फीट से अधिक के क्षेत्रफल के भवन निर्माण के लिए भवन का नक्शा पास कराना होगा. इसके लिए जिला परिषद को शक्ति दी गई है. बिचौलियों, दलालों के फेर में लोग ना पडें इसके लिए पूरी प्रक्रिया ऑनलाईन रखी गयी है. इसके तहत संबंधित व्यक्ति जिला परिषद, रांची में निबंधित आर्किटेक्ट के माध्यम से नक्शा पारित कराने को आवेदन दे सकते हैं.







