अरविंद केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में फैसला सुरक्षित, सीबीआई गिरफ्तारी को चुनौती

Desk. दिल्ली हाईकोर्ट ने जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा उत्पाद शुल्क नीति मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा उनकी गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देने वाली याचिका पर बुधवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। वहीं हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत की मांग करने वाली केजरीवाल की याचिका पर भी अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है।

अरविंद केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में फैसला सुरक्षित

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सीबीआई की ओर से पेश विशेष लोक अभियोजक डीपी सिंह ने दलील दी कि अरविंद केजरीवाल शीर्ष अदालत द्वारा उन्हें दिए गए 21 दिनों के अंतरिम आदेश का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए नहीं कर सकते क्योंकि यह केवल लोकसभा चुनाव के उद्देश्य से था।

सीबीआई के वकील ने अदालत में कहा कि आम आदमी पार्टी संयोजक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत देने के ट्रायल कोर्ट के 20 जून के आदेश का इस्तेमाल नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने 30 पेज के आदेश के माध्यम से इस पर रोक लगा दी है। सीबीआई के वकील ने कहा कि जांच एजेंसी को किसी व्यक्ति को “मात्र संदेह” के आधार पर भी गिरफ्तार करने की स्वतंत्रता है और सीएम को गिरफ्तार करने के समय सीबीआई के पास “संभावित कारण” थे।

सिंह ने दलील दी, “सीआरपीसी जांच के उद्देश्य से गिरफ्तारी की अनुमति देती है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी जरूरी थी क्योंकि उनसे हिरासत में पूछताछ जरूरी हो गई थी।” उन्होंने दावा किया कि सीबीआई के पास यह साबित करने के लिए ”पर्याप्त सामग्री” है कि केजरीवाल के पास जांच को प्रभावित करने और पटरी से उतारने की क्षमता है।

सिंह ने कहा कि सीबीआई जांच पूरी करने के अपने अंतिम चरण में है और उसे इस बात की ‘उचित आशंका’ है कि अगर सीएम को रिहा किया गया तो वह गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। केजरीवाल को जमानत के लिए पहले ट्रायल कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए। बेंच को ट्रायल कोर्ट के कारणों का लाभ उठाना चाहिए। उस अदालत में पहले से ही आरोप पर बहस चल रही है और ट्रायल कोर्ट को पहले जमानत पर सुनवाई करनी चाहिए। मैं इस पर बहस नहीं करूंगा।”

Saffrn

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