झारखंड में कोरोना से मृत व्यक्तियों के आश्रितों को मिली मुआवजा राशि

रांची: कोरोना वायरस की चपेट में आने से वर्ष 2020-21 के बीच कई लोगों की मृत्यु हो गयी. जिसे लेकर राज्य सरकार ने मृतकों के परिजनों को पचास-पचास हजार रूपए की राशि मुआवजा के रूप में देने का निर्णय लिया है. जिन मृतकों को चिन्हित किया गया था, उनके परिजनों को आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से 50-50 हजार रूपए की राशि उपलब्ध करायी गयी है. जो कि 5133 मृतकों के परिवार को कुल 25,66,50000 रूपए आवंटित किया गया है. यह राशि राज्य के सभी चौबीस जिलों के मृतकों के परिजनों को उपलब्ध करायी गयी है.

मुआवजा राशि के संबंध में मीडिया को संबोधित करते हुए झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने बताया कि किसी की भी मृत्यु मातम देती है. मुआवजा से मृतकों के परिजनों को मर्म नहीं लगया जा सकता है, चाहे उनके परिजनों को कितनी भी राशि क्यों न दी जाए. लेकिन मानवीय दृषटिकोण से सरकार की यह सोच है कि पीड़ित परिवार के दुख में उनका साथ दें. इसलिए सरकार ने बतौर मुआवजा पीड़ित परिवार को 50-50 हजार रूपए देने का निर्णय लिया है. फिलहार कोरोना से मृत कुल 5133 लोगों को चिन्हित किया गया है, जिनके परिजनों को मुआवजा राशि उपलब्ध करायी गयी है. इसके बाद भी अगर ऐसे आंकेड़ें आते हैं, तो वैसे परिवार को चिन्हित कर, सरकार मृतक परिवार को मुआवजा राशि देने के लिए प्रतिबद्ध है.

vlcsnap 2021 12 09 13h36m14s73 22Scope Newsप्राप्त जानकारी के मुताबिक जिस परिवार के सदस्य की मृत्यु कोरोना से हुई है, वो अपने नजदीकी प्रशासनिक विभागीय कार्यालय से विभाग से उपलब्ध कराए गए फॉर्म में तमाम जानकारियों के साथ ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन के बाद संबंधित प्रशासनिक पदाधिकारी सत्यापन के उपरांत मुआवजा मृतक के आश्रितों को मुआवजा राशि देने पर विचार करेंगे. सत्यापन के बाद प्रशानिक स्वीकृति के उपरांत मृतको के आश्रितों को निर्धारित राशि प्राप्त हो सकेगी.

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रिपोर्ट- करिश्मा

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