रांचीः झारखंड में इन दिनों दुर्गा पूजा की धूमधाम से तैयारी की जा रही है. उत्सव के रंग में भंग न पड़े इसके लिए प्रशासन स्तर पर तैयारियों के साथ दिशा- निर्देश भी जारी किए जाते है. झारखंड हाइकोर्ट के निर्देश पर झारखंड राज्य प्रदूषण बोर्ड की ओर से गाइडलाइन जारी किया गया है. नए निर्देश के तहत रात के 10 बजे से सुबह 6 बजे तक के लिए लाउडस्पीकर, किसी प्रकार का ढोल और नगाड़ा के इस्तेमाल को प्रतिबंधित कर दिया गया है. नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी.
झारखंड राज्य प्रदूषण बोर्ड की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि लाउडस्पीकर को लेकर जारी नए आदेश का उल्लंघन करना दंडनीय होगा. सार्वजनिक जगहों पर तेज आवाज में लाउडस्पीकर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा. प्रदूषण बोर्ड ने विभिन्न क्षेत्रों के लिए ध्वनि की सीमा तय कर दी है.
इंडस्ट्रीयल एरिया में 70 से 75 डेसीबल, व्यावसायिक क्षेत्र में 55 से 65 और आवासीय क्षेत्र में 45 से 55 डेसीबल से ज्यादा आवाज में लाउडस्पाकर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा. शांत क्षेत्र यानी आस्पताल, शैक्षणिक संस्थान, कोर्ट और धार्मिक स्थल के 100 मीटर के दायरे में शर्तों के साथ लाउडस्पीकर के इस्तेमाल की अनुमति दी गई है. इन क्षेत्रों में ध्वनि की सीमा दिन में 50 डेसीबल और रात में 10 बजे तक 40 डेसीबल तय कर दी गई है.
रिपोर्टः कमल कुमार
