रांची: झारखंड में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत पंजीकृत राशन कार्डधारियों के लिए ई-केवाइसी अनिवार्य कर दिया गया है। केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि 30 जून को समाप्त हो रही है, लेकिन अब तक 66,62,411 राशन कार्डधारी इस प्रक्रिया से वंचित हैं। राज्य में कुल 2,63,74,332 राशन कार्डधारी सदस्य हैं, जिनमें बड़ी संख्या में अभी तक ई-केवाइसी नहीं हो पाया है।
सरकार की ओर से स्पष्ट निर्देश है कि यदि संबंधित लाभुकों द्वारा समय पर ई-केवाइसी नहीं कराया गया, तो उनके नाम राशन कार्ड से हटाने की कार्रवाई प्रारंभ की जायेगी। साथ ही, केंद्र ने राज्यों को चेतावनी दी है कि निर्धारित तिथि तक प्रक्रिया पूरी नहीं होने पर सब्सिडी भी रोकी जा सकती है।
फर्जी राशन कार्डों को समाप्त करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा यह ई-केवाइसी अभियान शुरू किया गया था। इसके लिए अब तक सात बार समय सीमा बढ़ायी जा चुकी है। राशन डीलरों को इस कार्य में भागीदार बनाकर जिम्मेवारी दी गयी है, लेकिन नेटवर्क की खराबी और टू-जी ई-पॉश मशीनों के कारण कार्य की रफ्तार काफी धीमी है।
राशन कार्डधारियों के पास अब केवल आज का दिन है, जिसके बाद वे पात्रता से वंचित हो सकते हैं।