
Pradeep Kumar Singh Transfer Case: झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने गढ़वा के लिपिक प्रदीप कुमार सिंह के स्थानांतरण को स्थगित कर दिया है। निदेशालय की समीक्षा में पाया गया कि उनके स्थानांतरण के मामले में 12 जून 2026 को जारी विभागीय दिशा-निर्देशों का अनुपालन नहीं किया गया था। माध्यमिक शिक्षा निदेशक राजेश प्रसाद की ओर से जारी आदेश में क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक, पलामू प्रमंडल को स्थापना समिति की बैठक दोबारा आयोजित करने का निर्देश दिया गया है। बैठक में संबंधित लिपिकों के स्थानांतरण और पदस्थापन पर विभागीय दिशा-निर्देशों के अनुसार निर्णय लेने को कहा गया है।
हाईकोर्ट में दाखिल की थी याचिका
लिपिक प्रदीप कुमार सिंह ने झारखंड हाईकोर्ट में W.P.(S) No. 6000/2026 दाखिल कर अपने स्थानांतरण आदेश को चुनौती दी थी। याचिका में उन्होंने क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक, पलामू प्रमंडल की ओर से जारी स्थानांतरण आदेश में माध्यमिक शिक्षा निदेशक के दिशा-निर्देशों का अनुपालन नहीं किए जाने का आरोप लगाया था। मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने संबंधित प्राधिकारी को याचिकाकर्ता के प्रतिनिधित्व पर 12 सप्ताह के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया था। साथ ही प्रतिनिधित्व के निस्तारण तक याचिकाकर्ता को परेशान नहीं करने की बात कही गई थी। इसके बाद प्रदीप कुमार सिंह के प्रतिनिधित्व पर माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में सुनवाई और समीक्षा की गई।
12 जून के दिशा-निर्देशों का पालन नहीं होने की बात
निदेशालय की समीक्षा में क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक, पलामू प्रमंडल के 29 जुलाई 2026 के आदेश ज्ञापांक-198 पर विचार किया गया। विभाग के अनुसार, इस आदेश के तहत प्रदीप कुमार सिंह समेत संबंधित लिपिकों के स्थानांतरण और पदस्थापन में 12 जून 2026 को जारी निदेशालय के दिशा-निर्देशों का अनुपालन नहीं किया गया। इसी आधार पर निदेशालय ने प्रदीप कुमार सिंह के स्थानांतरण को स्थगित करने का निर्णय लिया। विभागीय समीक्षा में स्थानांतरण प्रक्रिया से जुड़े अन्य मामलों पर भी ध्यान दिया गया है। निदेशालय ने पाया कि लिपिक नीरज कुमार सिन्हा और शितलेश कुमार सिंह लंबे समय से पलामू जिले के अलग-अलग कार्यालयों में कार्यरत रहे हैं।
नीरज और शितलेश के मामले में फिर होगी स्थापना समिति की बैठक
निदेशालय के अनुसार, 29 जुलाई 2026 के आदेश के तहत नीरज कुमार सिन्हा और शितलेश कुमार सिंह का स्थानांतरण पलामू जिले के भीतर ही दूसरे कार्यालयों में किया गया। समीक्षा में इसे 12 जून 2026 के पत्रांक-2093 में जारी स्थानांतरण संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुरूप नहीं पाया गया। इसके बाद क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक, पलामू प्रमंडल को स्थापना समिति की बैठक पुनः आयोजित करने का निर्देश दिया गया है। बैठक में नीरज कुमार सिन्हा और शितलेश कुमार सिंह के स्थानांतरण एवं पदस्थापन के मामले में विभागीय दिशा-निर्देशों के अनुरूप आवश्यक निर्णय लेने को कहा गया है।
अन्य मामलों की भी होगी समीक्षा
विभाग ने यह भी निर्देश दिया है कि यदि इसी तरह के अन्य मामले सामने आते हैं, जो 12 जून 2026 को जारी दिशा-निर्देशों के दायरे में आते हैं, तो उन्हें भी स्थापना समिति की बैठक में रखा जाए। ऐसे मामलों पर नियमों के अनुसार विचार करने और आवश्यक आदेश जारी करने का निर्देश दिया गया है। इस तरह माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने हाईकोर्ट के आदेश के बाद न केवल प्रदीप कुमार सिंह के स्थानांतरण को स्थगित किया है, बल्कि पलामू प्रमंडल में स्थानांतरण से जुड़े अन्य मामलों की भी दोबारा समीक्षा का रास्ता साफ किया है।
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