रांचीः HC Judgement: झारखंड हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है. मोहम्मद अख्तर की रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा और न्यायाधीश आनंद सेन की खंडपीठ ने विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में चल रहे वाइस चांसलर कोटे से दो सीटों के नामांकन पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है.
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बता दें कि मोहम्मद अख्तर की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने पाया कि विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में इलीगल प्रैक्टिस चल रही है. कई सालों से सामान्य कोटे से दो सीटों को काटकर उसे वीसी कोटा का नाम देकर खरीद फरोख्त का खेल चल रहा था, लगभग सभी विभागों में दो सीट वीसी कोटा के माध्यम से बिना किसी प्रक्रिया के नामांकन लिए जा रहे थे. जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने वीसी कोटे से नामांकन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है.