रांची: झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने बरियातू रोड स्थित सेना के कब्जेवाली 4.55 एकड़ जमीन की खरीद-बिक्री से जुड़े मनी लाउंडिंग मामले में आरोपी रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन की जमानत याचिका पर सुनवाई की.
इस दौरान अदालत ने प्रार्थी का पक्ष सुनने के बाद प्रतिवादी प्रवर्तन निदेशालय (इडी) को जवाब दायर करने का निर्देश दिया, साथ ही अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 20 दिसंबर की तिथि निर्धारित की. इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से पक्ष रखते हुए अधिवक्ता ने जमानत देने का आग्रह किया.
झारखण्ड उच्च न्यायालय ने पूर्व उपायुक्त छवि रंजन की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था. इसके बाद उनकी ओर से हाइकोर्ट में जमानत याचिका दायर की गयी है.
इडी ने सेना के कब्जेवाली जमीन की अवैध तरीके से खरीद बिक्री के मामले में मनी लाउंडिंग का आरोप लगाते हुए इसीआइआर 1/2023 दर्ज किया है, जिसमें पूर्व उपायुक्त छवि रंजन सहित अन्य को आरोपी बनाया गया है. इडी ने 13 अप्रैल को रांची के छवि रंजन सहित
18 लोगों के 22 ठिकानों पर छापेमारी की थी. उस दौरान बड़ी संख्या में जमीन के फर्जी डीड, मुहर व अन्य कागजात मिला था. 14 अप्रैल को इडी ने सात आरोपियों को गिरफ्तार किया था.
पूर्व उपायुक्त छवि रंजन को इस मामले में संलिप्तता के आधार पर चार मई को गिरफ्तार किया गया था. जमीन खरीद-बिक्री मामले को लेकर बरियातू थाना में कांड संख्या- 141/2022 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गयी है.


