रांची: हाईकोर्ट ने सहायक शिक्षकों की नियुक्त प्रक्रिया पर रोक लगा दिया है। सहायक शिक्षक नियुक्ति नियमावली मे 50 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने वाले मामले मे दायर जनहीत याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने जारी नियुक्त प्रक्रिया पर रोक लगा दिया है।
सुनवाई के दौरान प्रार्थी बहादुर महतो की ओर से कोर्ट को जानकारी दी गई है कि सरकार की नियमावली के तहत बीआरपी एवं सीआरपी संविदाकर्मियों को नियुक्ति मे 50 प्रतिशत आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया है। जबकि इससे पहले वाली नियामवली मे आरक्षण का लाभ दिया गया था।
इस मामले मे हाईकोर्ट ने जेपीएससी से 4 सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई चार सप्ताह के बाद होगा। ज्ञात है कि झारखंड मे पहली बार 26,000 सहायक शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है