पटना: बिहार में शिक्षा विभाग के आदेशों से मुश्किल में पड़े विश्वविद्यालयों को पटना हाई कोर्ट ने राहत दी है और विश्वविद्यालयों के बैंक खाते पर लगी रोक को हटाने का आदेश दिया है। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने शिक्षा विभाग को आदेश दिया है कि शिक्षा विभाग के द्वारा विश्वविद्यालयों को स्वीकृत बजट की राशि जल्दी मुहैया कराई जाए।
हाई कोर्ट ने शिक्षा विभाग को दस दिनों का समय देते हुए आदेश दिया है कि अगर इन अवधि में विश्वविद्यालयों को राशि उपलब्ध नहीं कराई गई तो शिक्षा विभाग के अधिकारियों के वेतन पर रोक लगा दी जाएगी। कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा और मुंगेर विश्वविद्यालय के द्वारा दायर याचिका पर जस्टिस अंजनी कुमार शरण ने सुनवाई की और शिक्षा विभाग को विश्वविद्यालयों के बैंक खाते पर से रोक हटाने का आदेश दिया। मामले में अगली सुनवाई 25 जून को होगी।
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