ट्रैफिक जाम का समाधान नहीं दिख रहा: हाईकोर्ट

ट्रैफिक जाम का समाधान नहीं दिख रहा: हाईकोर्ट

रांची: राजधानी रांची में ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर लगातार बढ़ रही समस्याओं के बीच हाईकोर्ट ने एक बार फिर कड़ी नाराजगी जताई है। जस्टिस आर मुखोपाध्याय की कोर्ट ने मंगलवार को ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार के मुद्दे पर सुनवाई की। कोर्ट ने शहर की ट्रैफिक व्यवस्था की स्थिति को अत्यंत चिंताजनक बताया और सुधार के लिए ठोस कदम उठाने का निर्देश दिया।

कोर्ट ने कहा कि बार-बार आदेश देने के बावजूद रांची की ट्रैफिक व्यवस्था में कोई उल्लेखनीय सुधार नहीं हुआ है। पिछले सात वर्षों से ट्रैफिक व्यवस्था से संबंधित जनहित याचिका पर सुनवाई चल रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर सुधार की कोई ठोस झलक नहीं मिल रही है। कोर्ट ने ट्रैफिक एसपी कैलाश करमाली को दीर्घकालिक योजना तैयार करने का निर्देश दिया है।

जस्टिस मुखोपाध्याय ने आदेश दिया है कि शहर में चल रहें अवैध ऑटो और इ-रिक्शा को हर लाल में हटाया जाए इसके लिए विशेष अभियान भी चलाया जा सकता है।कोर्ट ने यह  भी कहा कि ऑटो और ई-रिक्शा के लिए ड्रेस कोड सख्ती से लागू किया जाए और नियमित जांच की जाए। इसके अतिरिक्त, इन वाहनों में तय संख्या से अधिक यात्रियों को न बैठाने का निर्देश भी दिया गया है, ताकि दुर्घटनाओं से बचा जा सके और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

राज्य सरकार को ट्रैफिक सुधार के लिए किए गए उपायों की जानकारी शपथ पत्र के माध्यम से देने का भी आदेश दिया गया है। अगली सुनवाई 21 अगस्त को होगी।

इस निर्देश के बाद उम्मीद की जा रही है कि रांची की ट्रैफिक व्यवस्था में कुछ सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे।

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