रांची:भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ कांग्रेस के वर्ष 2018 के अधिवेशन में टिप्पणी से जुड़े रांची सिविल कोर्ट में दर्ज केस को निरस्त करने को लेकर कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा दाखिल याचिका की मंगलवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई.
हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति अंबुजनाथ की कोर्ट में दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी हो गई. कोर्ट ने मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने मामले में प्रतिवादी नवीन झा को लिखित बहस प्रस्तुत करने के लिए 4 सप्ताह का समय दिया था. भाजपा नेता नवीन झा की ओर से कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ रांची सिविल कोर्ट में शिकायतवाद दर्ज कराया गया था.
इससे पहले नवीन झा ने लीगल नोटिस देकर राहुल गांधी से उनके द्वारा अमित शाह के खिलाफ की गई टिप्पणी पर माफी मांगने को कहा था. राहुल गांधी द्वारा माफी नहीं मांगे जाने पर नवीन झा ने रांची सिविल कोर्ट में शिकायतवाद दर्ज की थी.