IAS मेघा भारद्वाज को हाईकोर्ट से राहत, विभागीय कार्रवाई और 25 हजार जुर्माने के आदेश को किया निरस्त

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रांची : आईएएस मेघा भारद्वाज को हाईकोर्ट से राहत मिल गई है.

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जस्टिस एसएन पाठक की अदालत ने उनपर लगाए गए 25 हजार जुर्माने के आदेश को निरस्त कर दिया है.

सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई सूचना नहीं देने पर

सूचना आयोग की ओर से मेघा भारद्वाज पर जुर्माना लगाया गया था.

मेघा भारद्वाज के खिलाफ विभागीय कार्रवाई का आदेश सूचना आयोग ने दिया था.

अदालत ने उक्त आदेश को भी निरस्त कर दिया.

पलामू में डीडीसी हैं मेघा भारद्वाज

वर्तमान में मेघा भारद्वाज डीडीसी पलामू के पद पर पदस्थापित हैं. राधा कृष्ण गुप्ता और पिंकी साव ने न्यायालय के समक्ष मेघा भारद्वाज का पक्ष रखते बताया कि राज्य आयोग द्वारा पारित आदेश में बहुत सी त्रुटियां है. मांगी गई सूचना समय से उपलब्ध करा दिया गया था. अधिवक्ता राधा कृष्ण गुप्ता और पिंकी साव के बहस से संतुष्ट होकर न्यायाधीश जस्टिस डॉ एस एन पाठक की कोर्ट ने मेघा भारद्वाज की रिट याचिका को स्वीकार करते हुए उक्त आदेश को निरस्त कर दिया है.

रांची की रहने वाली हैं मेघा भारद्वाज

बता दें कि रांची की रहने वाली मेघा भारद्वाज ने संघ लोक आयोग की सिविल सेवा की परीक्षा में 32वां स्थान हासिल किया. मेघा ने रांची के सेंट ज़ेवियर कॉलेज से स्नातक किया. इसके बाद उन्होंने पीजी के लिए दिल्ली विद्यापीठ से जीवविज्ञान में महारत हासिल की. उन्होंने यूपीएससी की परीक्षा में भी जीवविज्ञान को अपना वैकल्पिक विषय चुना था.

बैंक क्लर्क की बेटी है मेघा

इसके पहले मेघा ने पहले दो प्रयास कर चुकी थी, लेकिन उन्हें इतना रैंक नहीं मिला. उसके बाद बिना समय बर्बाद किये मेघा ने फिर से यूपीएससी के लिए आवेदन किया मगर इस बार भी उन्हें आईएफएस मिला और वे देहरादून के प्रशिक्षण केंद्र में ट्रेनिंग कर रही थी. मेघा भारद्वाज एक बैंक क्लर्क की बेटी है. उसकी मां एक गृहिणी है.

रिपोर्ट : प्रोजेश दास

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