रांची : मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फंसी आईएएस पूजा सिंघल 8 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.
ईडी कोर्ट ने 14 दिनों के लिए पूजा सिंघल को होटवार जेल भेज दिया है.
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की
ईडी रिमांड की अवधि 25 मई को पूरी हो गई.
ईडी की टीम ने पूजा सिंघल को 20 मई को तीसरी बार पूछताछ के लिए
पांच दिनों की रिमांड पर ली थी. जिसकी अवधि बुधवार को समाप्त हो रही है.
आरोपी पूजा सिंघल को बुधवार को ईडी के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत में पेश किया गया.
जहां उन्हें बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार भेज दिया गया.
अब जेल में कटेगी रात
ईडी ने पूजा सिंघल से गिरफ्तारी के बाद लगातार 14 दिनों तक पूछताछ की है.
गिरफ्तार किसी आरोपी को अधिकतम 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में लेकर पूछताछ की जा सकती है. जो पूछताछ की अधिकतम सीमा है. इसी मामले में सीए सुमन कुमार से 13 दिनों की पूछताछ के बाद 20 मई को जेल भेज दिया गया था. बता दें कि रिमांड अवधि खत्म के बाद अदालत ने आरोपी को अदालत में पेश करने का निर्देश दिया.
गिरफ्तारी के बाद 14 दिनों तक पूछताछ
ईडी की टीम ने निलंबित खनन सचिव पूजा सिंघल को 11 मई को गिरफ्तार किया था. गिरफ्तारी के बाद ईडी ने पूछताछ के लिए पहली बार पांच दिनों की रिमांड पर ली थी. 16 मई को रिमांड अवधि खत्म होने के बाद अदालत में पेश किया गया. ईडी ने दूसरी बार चार दिनों की रिमांड पर लेकर पूछताछ की. 20 मई को अदालत में पेशी के साथ पांच दिनों की रिमांड पर पुनः अपने साथ ईडी ले गई. पूछताछ में कई महत्वपूर्ण जानकारी मिली है. उसी के आधार पर ईडी लगातार कार्रवाई कर रही है.
रिपोर्ट: प्रोजेश दास
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