झारखंड कैबिनेट बैठक में कल पेसा नियमावली प्रस्ताव आने की संभावना. हाईकोर्ट ने 13 नवंबर तक नियम लागू करने का निर्देश दिया है. मामला गंभीर मोड़ पर.
Jharkhand Cabinet Meeting Update रांची: झारखंड कैबिनेट की बैठक 12 नवंबर को दोपहर तीन बजे प्रोजेक्ट भवन सभागार में होने वाली है। बैठक को लेकर इस बार खास उम्मीदें हैं क्योंकि पेसा नियमावली का प्रस्ताव कैबिनेट के एजेंडे में शामिल होने की संभावना जताई जा रही है।
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जानकारी के अनुसार ग्रामीण विकास विभाग ने पेसा नियमावली का प्रस्ताव कैबिनेट को भेज दिया है। राज्य सरकार को इस नियमावली के गठन और लागू करने को लेकर झारखंड हाइकोर्ट द्वारा समयसीमा निर्धारित की गई है। हाल ही में हुई सुनवाई में राज्य सरकार ने कुछ और समय मांगा था, जिसके बाद हाईकोर्ट ने 13 नवंबर तक की मोहलत दी।
Key Highlights:
• 12 नवंबर दोपहर 3 बजे होगी झारखंड कैबिनेट की अहम बैठक
• कैबिनेट में PESA नियमावली का प्रस्ताव आने की संभावना
• हाईकोर्ट ने 13 नवंबर तक नियमावली लागू करने का निर्देश दिया
• नियमावली लागू न होने पर बालू घाटों और लघु खनिज आवंटन पर रोक जारी •
2019 और 2023 में ड्राफ्ट तैयार हुआ, लेकिन लागू नहीं हो पाया
• अवमानना याचिका आदिवासी बुद्धिजीवी मंच की ओर से दायर
हाईकोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए साफ कहा था कि राज्य सरकार जल्द नियमावली लागू करे और कोर्ट को इसकी जानकारी उपलब्ध कराए। नियमों के अभाव में हाईकोर्ट ने राज्य में बालू घाटों और लघु खनिजों के आवंटन पर रोक लगा रखी है। कोर्ट की यह सख्ती इस वजह से भी है क्योंकि नियमावली लागू न होने के चलते कई प्रशासनिक प्रक्रियाएं प्रभावित हो रही हैं।
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गौरतलब है कि पेसा कानून वर्ष 1996 में केंद्र सरकार द्वारा लागू किया गया था। इसका उद्देश्य शिड्यूल एरिया और आदिवासी समुदाय के हितों और अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करना है। हालांकि एकीकृत बिहार और बाद में झारखंड गठन के बाद भी राज्य में इस कानून के अनुरूप नियमावली नहीं बनाई गई।
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राज्य सरकार ने 2019 और फिर 2023 में नियमावली का ड्राफ्ट तैयार किया था, लेकिन इसे लागू नहीं किया गया। नियमों के लागू न होने के खिलाफ हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसके बाद मामले को लेकर कोर्ट ने राज्य सरकार को लगातार निर्देश दिए।
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इधर, पेसा नियमावली लागू न करने को लेकर आदिवासी बुद्धिजीवी मंच ने अवमानना याचिका भी दायर की है। अब नजरें कल होने वाली कैबिनेट बैठक पर हैं, जहां यह प्रस्ताव पेश होता है या नहीं, इससे राज्य की प्रशासनिक प्रक्रिया और आदिवासी हित से जुड़े मुद्दों पर बड़ा असर पड़ेगा।
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