रांची: झारखंड सरकार ने आम लोगों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने से राहत दिलाने के लिए क्षेत्रीय पदाधिकारियों के लिए सिटीजन चार्टर जारी किया है। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा 11 दिसंबर को जारी इस चार्टर के तहत अब जाति प्रमाण पत्र और स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र जैसी जरूरी सेवाओं के लिए निश्चित समय सीमा निर्धारित की गई है।
प्रमाण पत्र जारी करने की समय सीमा
- जाति प्रमाण पत्र: 15 दिनों के भीतर जारी करना अनिवार्य।
- स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र: 30 दिनों के भीतर जारी करना आवश्यक।
शिकायत और अपील की प्रक्रिया
अगर निर्धारित समय में प्रमाण पत्र जारी नहीं होता है, तो संबंधित व्यक्ति चरणबद्ध तरीके से अपील कर सकता है:
- जाति प्रमाण पत्र:
- आवेदन बीडीओ या सीओ के पास करना होगा।
- 15 दिनों में प्रमाण पत्र नहीं मिलने पर एसडीओ के पास अपील करें।
- एसडीओ से भी समाधान न मिलने पर उपायुक्त (डीसी) के पास अपील करें।
- अंतिम अपील प्रमंडलीय आयुक्त के पास की जा सकेगी।
- स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र:
- आवेदन एसडीओ के पास करना होगा।
- 30 दिनों में प्रमाण पत्र जारी न होने पर डीसी के पास अपील करें।
- डीसी से भी समाधान न मिलने पर प्रमंडलीय आयुक्त के पास अपील की जा सकेगी।
अधिकारी सुनिश्चित करेंगे समय पर कार्रवाई
सिटीजन चार्टर के तहत यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि प्रत्येक महीने सभी शिकायतों का समाधान हो। क्षेत्रीय पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे जनता को सेवाएं तय समय सीमा में प्रदान करें और पारदर्शिता सुनिश्चित करें।
सरकार का उद्देश्य
सिटीजन चार्टर के लागू होने से झारखंड सरकार का उद्देश्य जनता को समय पर सेवाएं उपलब्ध कराना, कामकाज में पारदर्शिता लाना और अपील प्रक्रिया को सुगम बनाना है। यह पहल सरकारी कार्यालयों में जवाबदेही बढ़ाने और आम नागरिकों के लिए व्यवस्था को सरल बनाने में मददगार साबित होगी।