Sunday, September 28, 2025

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Jharkhand HC का बड़ा फैसला: भर्ती में अंतिम तिथि के बाद बने जाति प्रमाणपत्र मान्य नहीं

 Jharkhand HC का बड़ा फैसला: झारखंड हाईकोर्ट ने कहा, भर्ती में विज्ञापन की अंतिम तिथि के बाद बने जाति प्रमाणपत्र मान्य नहीं होंगे। आरक्षित लाभ केवल वैध दस्तावेज पर मिलेगा।


 Jharkhand HC का बड़ा फैसला रांची: झारखंड हाईकोर्ट की तीन जजों की पीठ ने सोमवार को भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण से जुड़े मामलों पर अहम फैसला सुनाया। अदालत ने साफ कहा कि नियुक्तियों में आरक्षित श्रेणी का लाभ केवल उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा, जिनके पास विज्ञापन में तय अंतिम तिथि तक सही प्रारूप में जाति प्रमाणपत्र होगा।

चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान, जस्टिस आनंद सेन और जस्टिस राजेश शंकर की बेंच ने 44 याचिकाओं पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि अंतिम तिथि के बाद बने या निर्धारित फॉर्मेट से अलग प्रमाणपत्र मान्य नहीं होंगे। ऐसे अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी में माने जाएंगे।


Key Highlights:

  • झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, जाति प्रमाणपत्र पर सख्ती

  • अंतिम तिथि के बाद बने प्रमाणपत्र भर्ती में मान्य नहीं होंगे

  • आरक्षित श्रेणी का लाभ लेने के लिए विज्ञापन तिथि तक वैध प्रमाणपत्र जरूरी

  • कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के गिजरोया मामले का हवाला खारिज किया

  • सरकार और आयोग को फॉर्मेट तय करने का अधिकार बताया


Jharkhand HC का बड़ा फैसला:

याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया था कि चूंकि वे जन्म से ही एससी, एसटी, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस वर्ग से आते हैं, इसलिए बाद में प्रमाणपत्र जमा करने पर भी उसे स्वीकार किया जाना चाहिए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के रामकुमार गिजरोया और कर्ण सिंह यादव मामले का हवाला दिया। हालांकि, हाईकोर्ट ने इस दलील को खारिज करते हुए कहा कि गिजरोया मामला हर भर्ती पर लागू नहीं होता।

Jharkhand HC का बड़ा फैसला:

जेपीएससी और जेएसएससी की ओर से भी दलील दी गई कि विज्ञापन की शर्तें बाध्यकारी हैं और अंतिम तिथि तक प्रमाणपत्र न होना नियमों का उल्लंघन है। अदालत ने माना कि सरकार और आयोग को प्रमाणपत्र के फार्मेट और तिथि तय करने का अधिकार है।

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