झारखंड हाईकोर्ट ने शिक्षकों के अंतर जिला ट्रांसफर मामले में सरकार से जवाब मांगा; दंपती स्थानांतरण नीति पर विवाद, अगली सुनवाई दुर्गा पूजा के बाद।
रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने गुरुवार को शिक्षकों के अंतर जिला ट्रांसफर से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से जवाब मांगा। प्रार्थियों ने अदालत को बताया कि उनका ऑनलाइन ट्रांसफर आवेदन केवल इसलिए खारिज कर दिया गया कि उनका जीवनसाथी सरकारी कर्मचारी नहीं है।
Key Highlights:
झारखंड हाईकोर्ट ने शिक्षकों के अंतर जिला ट्रांसफर मामले में जवाब मांगा।
आवेदन खारिज होने का कारण: जीवनसाथी सरकारी कर्मचारी नहीं।
सरकार के आदेश में अनुबंधित कर्मचारी के जीवनसाथी को भी शामिल करने का प्रावधान।
वर्ष 2024 में समान परिस्थितियों में अन्य शिक्षकों को लाभ मिला।
अगली सुनवाई दुर्गा पूजा के बाद तय।
हालांकि, राज्य सरकार के आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अनुबंधित कर्मचारी के रूप में कार्यरत जीवनसाथी वाले मामलों को भी दंपती स्थानांतरण श्रेणी में शामिल किया जाएगा। प्रार्थियों ने अदालत को बताया कि यह कार्रवाई सरकार की स्वीकृत नीति के खिलाफ है।
प्रार्थियों ने यह भी बताया कि समान परिस्थितियों में वर्ष 2024 में कई अन्य शिक्षकों को दंपती स्थानांतरण का लाभ दिया गया, जबकि उन्हें वंचित रखा गया। वे वर्तमान में राज्य के विभिन्न जिलों में प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत हैं और जीवनसाथी के कार्यस्थल वाले जिले में स्थानांतरण चाहते थे।
अदालत ने प्रार्थियों के पक्ष सुनने के बाद राज्य सरकार से जवाब मांगा और अगली सुनवाई दुर्गा पूजा के बाद निर्धारित की।
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