झारखंड हाईकोर्ट ने विशेष शिक्षा सहायक शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति दी। JSSC मार्च में परीक्षा और मई में परिणाम जारी करेगा।
Jharkhand High Court Update रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने विशेष शिक्षा के लिए सहायक शिक्षकों की लंबित नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की अनुमति दे दी है। जस्टिस आनंद सेन की अदालत में सोमवार को राज्य सरकार की ओर से दाखिल उस याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें पूर्व आदेश में संशोधन का अनुरोध किया गया था।
सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) का पक्ष विस्तार से सुना। सरकार और आयोग की दलीलों पर संतुष्ट होकर अदालत ने नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने की मंजूरी प्रदान कर दी। इससे राज्य में 3451 विशेष प्रशिक्षित सहायक शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर रास्ता अब साफ हो गया है।
Key Highlights
झारखंड हाईकोर्ट ने विशेष शिक्षा सहायक शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति दी
3451 Special Trained Assistant Teachers की भर्ती का रास्ता साफ
JSSC ने कोर्ट को बताया कि मार्च तक परीक्षा और मई में परिणाम जारी करेगा
सुप्रीम कोर्ट इस मामले की मॉनिटरिंग कर रहा है
पहले दिए गए आदेश में संशोधन को लेकर राज्य सरकार की याचिका निष्पादित
Jharkhand High Court Update : JSSC ने कोर्ट से कहा: मार्च में परीक्षा, मई में रिजल्ट
अदालत ने सुनवाई के दौरान JSSC से यह स्पष्ट करने को कहा कि नियुक्ति प्रक्रिया में कितना समय लगेगा। JSSC की ओर से उपस्थित परीक्षा नियंत्रक ने बताया कि
मार्च 2026 तक परीक्षा आयोजित कर ली जाएगी
मई में परीक्षा परिणाम जारी कर दिया जाएगा
इस जवाब पर अदालत ने संतोष व्यक्त किया और नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की अनुमति दे दी। अब राज्य सरकार की अधियाचना के आधार पर JSSC विज्ञापन जारी करेगा और अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित करेगा।
Jharkhand High Court Update : सुप्रीम कोर्ट रख रहा है मामले पर नज़र
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता सचिन कुमार और JSSC की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरावाल उपस्थित थे। उन्होंने अदालत को बताया कि विशेष प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति का पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में है। सरकार ने पहले ही 3451 रिक्तियों के लिए JSSC को अधियाचना भेज दी है, लेकिन पूर्व आदेश के कारण प्रक्रिया शुरू नहीं हो पा रही थी।
Jharkhand High Court Update : क्यों रुकी थी नियुक्ति?
JSSC ने अदालत को बताया कि पहले एक आदेश हरिकेश महतो सहित 401 अभ्यर्थियों की याचिका पर पारित किया गया था, जिसके बाद नियुक्ति प्रक्रिया रोक दी गई। संशोधन याचिका इसी संदर्भ में दायर की गई थी, ताकि प्रक्रिया आगे बढ़ सके।
हाईकोर्ट की अनुमति के बाद अब लंबे इंतजार के बाद विशेष शिक्षा सहायक शिक्षकों की नियुक्ति की दिशा में ठोस कदम उठाया जा सकेगा। राज्य के स्कूलों में इन शिक्षकों की भारी जरूरत है, और यह निर्णय शिक्षा व्यवस्था के लिए राहत लेकर आया है।
Highlights

