रांची : शेल कंपनियों के खिलाफ याचिका पर फैसला आज- झारखंड हाईकोर्ट में
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके करीबियों की शेल कंपनी मामले में दायर याचिका की
वैधता पर आज फैसला सुनाया जाएगा.
बता दें कि 1 जून को इस मामले पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी और अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था.
ईडी की जांच में मिले कई तथ्य
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने
याचिका को झारखंड हाई कोर्ट रूल के हिसाब से दाखिल नहीं करने और वादी द्वारा कई तथ्यों को
छुपाने का आरोप लगाते हुए याचिका खारिज करने की मांग की थी.
सुनवाई के दौरान विधि की ओर से तुषार मेहता ने कहा कि ईडी की जांच में कई तथ्य चौंकाने वाले मिले हैं और मनी लॉन्ड्रिंग करने की प्रथम दृष्टया अपराध भी हुआ है. ऐसे में अगर वादी की ओर से तकनीकी त्रुटि होती है तो इस आधार पर विवाद को खारिज नहीं कर सकते हैं.
खनिज संपदा राष्ट्र की संपत्ति
इस मामले के महत्व को देखते हुए झारखंड हाई कोर्ट संविधान के अनुच्छेद 226 के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए उचित आदेश पारित कर सकती है जो लोक हित में जरूरी है. उन्होंने अदालत को बताया कि राज्य में अवैध खनन का मुद्दा वादी की ओर से उठाया गया है. खनिज संपदा राष्ट्र की संपत्ति है और सरकार और अधिकारियों के ट्रस्टी होते हैं जो उनकी सुरक्षा के लिए होते हैं ना कि नियमों के उल्लंघन कर उसका दोहन करने के लिए. उन्होंने कहा अदालत वादी की स्थिति को देखते हुए भले ही वादी को इसके से बाहर कर सकती है लेकिन लोकहित में याचिका को खारिज नहीं किया जा सकता.
रिपोर्ट: प्रोजेश दास