रांची : झारखंड हाईकोर्ट में राज्य के हाउसिंग बोर्ड की जमीन पर अतिक्रमण किए जाने को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार की ओर से दाखिल शपथ पत्र को खारिज करते हुए दोबारा शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है.
इस दौरान कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि हाउसिंग बोर्ड और राज्य सरकार सोई हुई है. उन्हें अपनी संपत्ति की कोई चिंता नहीं है. वर्ष 2011 में अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया गया. लेकिन अब तक कोई कार्यवाही ना होना अधिकारियों की कार्यशैली को दर्शाता है.
अतिक्रमण मुक्त करने की हो रही कार्रवाई
इस दौरान राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता आशुतोष आनंद ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार की ओर से 10 साल से कब्जा करने वाले लोगों को उक्त प्लाट नियमित करने का निर्णय लिया गया है. इसके अलावा कुछ प्लॉट को अतिक्रमण मुक्त करने की कार्रवाई की जा रही है.
रिपोर्ट : प्रोजेश दास
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