
JSSC-CGL मामले को लेकर बड़ी खबर निकल के सामने आई है. छात्रों के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई याचिका को शीर्ष अदालत ने खारिज कर दिया है. जानकारी के लिए बता दें, ये याचिका उन अभ्यर्थियों के द्वारा दायर की गई थी. जिन्होंने परीक्षा में कथित तौर कथित पेपर लीक का आरोप लगाया था. जिस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब इस मामले में हाईकोर्ट में पहले से ही सुनवाई की जा रही है.
साथ ही उसने साफ तौर पर यह फैसला सुना दिया है कि सफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया जारी रहेगी. साथ ही साथ पेपर लीक मामले की जांच जारी रहेगी. तो ऐसे में फिर इस मामले में अलग से सुनवाई करने का कोई औचित्य नहीं बनता.
JSSC-CGL में सफल अभ्यर्थियों की ओर से अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने रखा पक्ष
सुप्रीम कोर्ट में इस सुनवाई के दौरान सफल अभ्यर्थियों की ओर से अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने अपना पक्ष रखा. जैसा की हम सभी जान रहे हैं कि झारखंड सरकार ने JSSC-CGL परीक्षा में सफल हुए अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र भी प्रदान कर दिया है.
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1932 अभ्यर्थी हुए थे सफल
आयोग द्वारा जारी की गई रिजल्ट में कुल 1,932 अभ्यर्थी सफल हुए थे. जानकारी के लिए बता दें, झारखंड हाई कोर्ट के आदेश की कंडिका 153 (4) के आलोक में 10 अभ्यर्थियों का परिणाम लंबित रखा गया है. वहीं इस रिपोर्ट के आधार पर अन्य सफल अभ्यर्थियों की अनुचित कार्यों में संलिप्तता पाए जाने पर उनके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी. जारी रिजल्ट में सफल हुए कुल 1,932 अभ्यर्थी में से सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के 847, प्लानिंग असिस्टेंट के चार, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी के 170, कनीय सचिवालय सहायक के 293, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी के 191, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के 249 तथा अंचल निरीक्षक सह कानूनगो के 178 अभ्यर्थी सम्मिलित हैं.
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