रांची. आईएएस पूजा सिंघल को विभाग आवंटन मामले में आज पीएमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। मामले में फैसला 21 फरवरी को आएगा। ईडी ने याचिका दाखिल कर पूजा सिंघल को किसी भी विभाग के आवंटन पर रोक लगाने की मांग की है। ईडी ने कहा है कि किसी विभाग में पोस्टिंग किए जाने से वह जांच और गवाहों को प्रभावित कर सकती हैं।
Highlights
11 मई 2022 को ईडी ने आईएएस पूजा सिंघल गिरफ्तार किया था –
7 दिसंबर 2024 को पीएमएलए कोर्ट से पूजा सिंघल को जमानत मिली थी –
बता दें कि, जमानत मिलने के बाद राज्य सरकार ने पूजा सिंघल का निलंबन मुक्त कर दिया है। कार्मिक विभाग ने 22 जनवरी 2025 को तत्काल प्रभाव से उनका निलंबन मुक्त किया था। मनरेगा घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में वह ट्रायल फेस कर रही है। 7 दिसंबर को पीएमएलए कोर्ट से उन्हें जमानत मिली थी। 11 मई 2022 को ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया था।