Ranchi-झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में जेएसएससी की ओर से जारी विज्ञापन में उम्र सीमा के निर्धारण मामले में सुनवाई हुई.
इस मामले में अदालत ने राज्य सरकार और जेएसएससी से जवाब की मांग की है. अदालत ने दोनों पक्षों से पूछा है कि उम्र की सीमा तय करने का आधार क्या है. जब पूर्व में जारी विज्ञापन में प्रार्थी अहर्ता रखता था तो उसे रद्द कर जारी किया गए विज्ञापन में कट ऑफ डेट क्यों बढ़ा दिया गया.
बता दें कि इस संबंध में मनोज कुमार ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है. याचिका में कहा गया है कि वर्ष 2019 में इन पदों पर जारी विज्ञापन में उम्र का कट ऑफ डेट 1 अगस्त 2010 रखा गया था, जिसे बाद में कैंसिल कर दिया गया. दोबारा 2021 में जारी विज्ञापन में अब उम्र के कट ऑफ डेट 2021 करना जेएससीसी की मनमानी और भेदभाव पूर्ण है.