बाहुबली विधायक अनंत सिंह की गयी विधायिकी

पटना : बिहार के मोकामा से बाहुबली विधायक अनंत सिंह की विधानसभा सदस्यता खत्म हो गई है.

बिहार असेंबली ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है.

एमपी-एमएलए कोर्ट में अनंत सिंह को 10 साल की सजा सुनाई गई थी.

उनके घर से एके 47 और हैंड ग्रेनेड मिलने के बाद कार्रवाई की गई थी.

इस मामले की सुनवाई 14 जून को स्पेशल कोर्ट में हुई थी. जिसमें उन्हें दोषी पाया गया था.

इसके बाद कोर्ट ने अनंत सिंह को 21 जून को 10 साल की सजा सुनाई.

विधायक अनंत सिंह करीब 34 महीने से पटना के बेऊर जेल में बंद हैं.

अनंत को 10 साल की सजा, अब गई विधायकी

अनंत सिंह पर पुलिस ने आरोप साबित करने के लिए कोर्ट में 13 गवाहों को पेश किया था. वहीं बचाव पक्ष की ओर से 34 गवाहों का बयान दर्ज कराया गया था. फिर कोर्ट ने अनंत सिंह को दोषी पाते हुए 10 साल की सजा सुनाई थी. विधानसभा या लोकसभा में ये प्रावधान है कि अगर किसी सदस्य को दो साल या उससे अधिक की सजा होती है तो उन्हें विधायक या सांसद के पद के लिए अयोग्य माना जाता है. अनंत सिंह को 10 साल की सजा सुनाई गई. ऐसे में उनकी विधायकी खत्म हो गई है. विधानसभा ने उनकी सदस्यता खत्म कर दी है. इसके बाद वो सजा खत्म होने के 6 साल बाद ही चुनाव लड़ सकते हैं,

5 बार विधायक रहे अनंत सिंह

सजा सुनाए जाने के बाद वकील ने बताया कि सुनवाई के बाद इनके मेडिकल ग्राउंड और 60 साल से ज्यादा के उम्र का भी हवाला दिया गया. अनंत सिंह 5 बार विधायक भी रहे. सारी परिस्थिति को देखते हुए उन्हें 10 साल की सजा दी गई. वहीं गुरुवार को बाहुबली विधायक अनंत सिंह को एक और मामले में दोषी करार दिया गया. एके 47 केस में पहले से सजायाफ्ता आरजेडी एमएलए दूसरे मामले में भी दोषी करार दिए गए. साल 2015 में अनंत सिंह के सरकारी आवास से 6 मैग्जीन, इंसास राइफल और एक बुलेट प्रूफ जैकेट बरामद किया गया था. इसी मामले में पटना की MP MLA कोर्ट ने अनंत सिंह को दोषी करार दिया.

रिपोर्ट : शक्ति

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