Meat Shop Inspection Drive in Ranchi: हाईकोर्ट आदेश पर 15 मांस-मटन दुकानों की जांच, नियम नहीं मानने पर कार्रवाई की चेतावनी

रांची में हाईकोर्ट के आदेश पर मांस-मटन दुकानों की जांच। FSSAI नियमों के उल्लंघन पर सुधारात्मक नोटिस, आगे कार्रवाई की चेतावनी।


Meat Shop Inspection Drive in Ranchi रांची: झारखंड उच्च न्यायालय में पारित आदेश के अनुपालन में राज्य सरकार के संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के निर्देश पर रांची में मांस और मटन दुकानों का विशेष निरीक्षण अभियान चलाया गया। यह जांच खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी रांची की ओर से की गई, जिसमें दुकानों के खाद्य सुरक्षा निबंधन और अनुज्ञप्ति की विस्तृत पड़ताल की गई।


Key Highlights

  1. हाईकोर्ट आदेश के बाद रांची में मांस-मटन दुकानों का निरीक्षण

  2. बहुबाजार और बरियातु क्षेत्र की 15 दुकानों की जांच

  3. एफएसएसएआई और स्थानीय निकाय के नियमों का पालन अनिवार्य

  4. कमियां मिलने पर सुधारात्मक नोटिस जारी

  5. नियम नहीं मानने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी


Meat Shop Inspection Drive in Ranchi: एफएसएसएआई नियमों के पालन के निर्देश

निरीक्षण के दौरान दुकानदारों को स्थानीय निकाय नगर निगम या पंचायत से अनापत्ति प्रमाण पत्र और FSSAI निबंधन या अनुज्ञप्ति के साथ ही खाद्य कारोबार करने का निर्देश दिया गया। खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी डॉ पवन कुमार ने बताया कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक विनियम 2011 के तहत निर्धारित शेड्यूल 4 पार्ट 4 का पालन अनिवार्य है।
इसके तहत कारोबार शुरू करने से पहले पंचायत या नगर निगम और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना, दुकान में काले शीशे का दरवाजा लगाना, साफ सफाई के लिए चिकने फर्श और दीवारें रखना, स्टेनलेस स्टील के चाकू और उपकरणों का उपयोग करना, डस्टबिन की व्यवस्था करना और खुले में मांस लटकाकर बिक्री नहीं करने जैसे निर्देश दिए गए।

Meat Shop Inspection Drive in Ranchi: 15 दुकानों की जांच, कमियों पर सुधारात्मक नोटिस

इस अभियान के तहत बहुबाजार और बरियातु स्थित रिम्स के आसपास कुल 15 मांस और मटन दुकानों का निरीक्षण किया गया। जांच में जिन निबंधित दुकानों में कमियां पाई गईं, उन्हें खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 32 के तहत सुधारात्मक नोटिस जारी किया गया। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि तय समय में सुधार नहीं होने की स्थिति में संबंधित दुकानदारों के खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।

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