दरभंगा: दरभंगा के अलीनगर विधानसभा के भाजपा विधायक (MLA) को कोर्ट ने तीन महीने जेल के साथ ही 500 रूपये का अर्थदंड सुनाया है। मामला जनवरी 2019 का है जब एक व्यक्ति के साथ मारपीट कर घायल करने का विधायक मिश्रीलाल यादव पर आरोप लगा था। मामले में कोर्ट ने सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद विधायक समेत दो लोगों को तीन महीने जेल की सजा के साथ ही 500 रूपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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MLA पर लगा था मारपीट कर घायल करने का आरोप
मामले में जनवरी 2019 में दरभंगा के रैयाम थाना में समैला निवासी उमेश मिश्र ने MLA मिश्रीलाल यादव और उनके एक अन्य सहयोगी सुरेश यादव समेत करीब 20-25 लोगों पर गाली गलौज और मारपीट करने का आरोप लगाया था। आरोप लगाने वाले ने कहा था कि वह जब मॉर्निंग वाक के लिए निकला था तो रास्ते में विधायक मिश्रीलाल यादव अपने सहयोगियों के साथ उसे घेर लिया और गाली गलौज करने लगे थे। विरोध करने पर MLA ने उसके सर पर प्रहार कर दिया था जिससे वह घायल हो गये थे। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने विधायक को दोषी करार दिया और तीन महीने की सजा सुनाई है।
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दरभंगा से वरुण ठाकुर की रिपोर्ट