धनबाद : सुप्रीम कोर्ट ने धनबाद की निचली अदालत को पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह हत्याकांड की सुनवाई छह माह के भीतर पूरी करने का आदेश दिया है। इस आदेश के तहत जिला एवं सत्र न्यायाधीश दुर्गेश चंद्र अवस्थी की अदालत ने बचाव पक्ष को सात दिनों के भीतर गवाही पूरी करने का निर्देश दिया है।
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आठ वर्षों से लंबित है मामला
दरअसल, केस के सूचक अभिषेक सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी (17990/24) दायर कर यह अपील की थी कि इस हत्याकांड का फैसला 8 वर्षों से लंबित है और बचाव पक्ष इसे जानबूझकर टालने की कोशिश कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर संज्ञान लेते हुए सितंबर 2024 तक सुनवाई पूरी करने का निर्देश दिया है।
हत्या का मामला:
गौरतलब है कि 21 मार्च 2017 को धनबाद के सरायढेला में पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह के साथ अशोक यादव, मुन्ना तिवारी और ड्राइवर घोल्टू महतो की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
बचाव पक्ष ने मांगा 15 दिन का समय
शनिवार को सुनवाई के दौरान आरोपी कुर्बान अली, पंकज सिंह, डबलू मिश्रा और सागर उर्फ शिबू की ओर से अदालत में आवेदन देकर साक्ष्य पेश करने के लिए 15 दिनों का समय मांगा गया।
हालांकि, अपर लोक अभियोजक सत्येंद्र राय ने इसका विरोध करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत सुनवाई सितंबर तक पूरी करनी है, इसलिए बचाव पक्ष को 15 दिन का अतिरिक्त समय नहीं दिया जा सकता।
इस फैसले से मामले की जल्द सुनवाई होने की उम्मीद बढ़ गई है, जिससे न्याय प्रक्रिया में तेजी आएगी।