रांची : शेल कंपनी मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने विधायक बसंत सोरेन और रवि केजरीवाल को नोटिस किया है.
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अदालत ने उपायुक्त के जरिए नोटिस भेजने का निर्देश दिया है.
मामले में अगली सुनवाई अब 22 जुलाई को होगी.
अधिवक्ता राजीव कुमार ने कहा कि हाईकोर्ट से आज दो लोगों को नोटिस किया गया है.
दोनों बसंत सोरेन और रवि केजरीवाल है.
यह सुनवाई शेल कंपनी और माइनिंग लीज मामले में ही हुआ है.
अदालत में कहा गया कि प्राईवेट कंपनियों को हटा दिया गया है.
अदालत ने उस प्राईवेट कंपनियों को निरस्त कर दिया है.
जानिये अधिवक्ता राजीव कुमार ने क्या कहा
अधिवक्ता राजीव कुमार ने कहा कि कपिल सिब्बल को 22 लाख रुपए दिया गया है. हमने कहा भी ये करदाता का पैसा है. हेमंत सोरेन और सरकार में कोई अंतर नहीं है. हमने अदालत से कहा कि ये पैसा झारखंड के करदाता का है. इसे मिसयूज किया जा रहा है. इस पर अदालत ने कहा कि आप इसे उचित फोरम में उठा सकते हैं. उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन के परिवार ने सैंकड़ों शेल कंपनियों में पैसा का इंवेस्ट किया है. वो भी अलग-अलग लोगों के माध्यम से निवेश किया गया है. इसलिए अदालत ने बसंत सोरेन और रवि केजरीवाल को नोटिस जारी किया है.
मनरेगा घोटाले में कोर्ट ने ईडी से क्या कहा
अदालत ने इस मामले में ईडी के अधिवक्ता से पूछा कि क्या उनकी ओर से मनरेगा घोटाले में चार्जशीट दाखिल की गई है. इस दौरान ईडी के अधिवक्ता एसवी राजू ने कहा कि निचली अदालत में अभियोजन कंप्लेंट फाइल किया गया है. इस पर अदालत ने उक्त दस्तावेज को कोर्ट के रिकॉर्ड में लाने का निर्देश दिया.
याचिका के माध्यम से अदालत से जांच की मांग की गई है. सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स से पूरी संपत्ति की जांच की मांग की गई है. इस मामले में झारखंड सरकार के मुख्य सचिव, सीबीआई, ईडी, हेमंत सोरेन, बसंत सोरेन, रवि केजरीवाल, रमेश केजरीवाल, राजीव अग्रवाल एवं अन्य को प्रतिवादी बनाया गया है.
रिपोर्ट: प्रोजेश दास