रांची. रिंग मशीन संचालकों को रांची शहरी क्षेत्र में की जानेवाली बोरिंग की सूचना रांची नगर निगम को देनी होगी, बिना सूचना दिये बोरिंग करने पर नगर निगम कार्रवाई करेगा.
इस संबंध में उप प्रशासक ने सभी रिंग मशीन संचालकों को पत्र लिखा है. पत्र में कहा गया है कि किस दिन किसके यहां बोरिंग की जानी है, इसकी सूचना निगम को दें.
पूर्व में निगम ने आदेश जारी किया था कि बोरिंग की सूचना कम से कम दो दिन पहले निगम को लिखित में देनी होगी. लेकिन, रिंग मशीन संचालकों ने इसका विरोध किया.
संचालकों ने कहा कि कभी-कभी अचानक बोरिंग करने का ऑर्डर आ जाता है. ऐसे में हम दो दिन पहले इसकी लिखित सूचना कैसे दे सकते हैं. लिखित के बदले निगम ऑनलाइन सूचना ले. इसके लिए व्हाट्सऐप ग्रुप बनाया जाये. इसमें रिंग मशीन के संचालक सारी सूचनाएं डाल देंगे. इस पर उप प्रशासक सहमत हो गये.