रांची: भविष्य निधि संगठन (EPFO) की ओर से पेंशनधारकों के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। अब पेंशनभोगी बिना पीएफ कार्यालय, बैंक या डाकघर गए भी अपने जीवन प्रमाण पत्र (Life Certificate) को जमा कर सकते हैं। क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त-1 अजितेश कुमार ने बताया कि अब फेस ऑथेंटिकेशन के जरिए पेंशनधारक अपने स्मार्टफोन से यह प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।
अजितेश कुमार ने बताया कि पेंशनभोगी कल्याण विभाग के आदेश के बाद यह सुविधा शुरू की गई है, जिससे रांची जिले के करीब एक लाख पेंशनधारकों को लाभ मिलेगा। उन्होंने यह भी कहा कि पेंशनर को हर वर्ष लाइफ सर्टिफिकेट देना आवश्यक होता है, और अब यह प्रक्रिया बेहद आसान हो गई है।
उन्होंने यह भी सलाह दी कि सेवानिवृत्ति से पहले पीएफ एकाउंट से पैसे निकालने से बचना चाहिए, जब तक कि कोई अत्यंत आवश्यक स्थिति न हो। उन्होंने बताया कि यदि 55 वर्ष की उम्र के बाद कोई तीन साल तक पीएफ में योगदान नहीं करता है, तब भी 58 वर्ष तक ब्याज मिलता रहेगा।
इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कई पेंशनभोगियों को न्यूनतम पेंशन नहीं मिलने की शिकायत रहती है, जिसका कारण 58 वर्ष की उम्र से पहले नौकरी छोड़ना है। कई लोग 52 साल के बाद ही पेंशन लेना शुरू कर देते हैं, जिससे उन्हें कम राशि मिलती है।
हायर पेंशन के लिए आवेदन करने वालों को लेकर उन्होंने बताया कि ऐसे 6500 खाताधारकों को नोटिस भेजा जा रहा है और उन्हें हायर पेंशन का लाभ निश्चित रूप से मिलेगा। साथ ही वर्ष 2024-25 के लिए पीएफ खातों में 8.25% की दर से ब्याज जमा कर दिया गया है।