जनहित मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा- हाईकोर्ट की सिंगल बेंच के बजाए खंडपीठ में हो सुनवाई
रांची : जनहित मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा- हाईकोर्ट की सिंगल बेंच के बजाए खंडपीठ में हो सुनवाई- सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि
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जनहित से जुड़े निविदा के मामलों की सुनवाई हाईकोर्ट की सिंगल बेंच के बजाए खंडपीठ में की जानी चाहिए.
अदालतों को जनहित और आधारभूत संरचना से जुड़े टेंडर के मामले में
ऐसे अंतरिम आदेश देने से बचना चाहिए, जिससे की काम बाधित हो.
जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस वी. रामासुब्रह्म्णयम की अदालत ने झारखंड हाईकोर्ट के
आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान यह बात कही.
शीर्ष अदालत ने झारखंड हाईकोर्ट के उस आदेश को निरस्त भी कर दिया
जिसमें एनजी कंस्ट्रक्शंन की निविदा को रद्द कर दिया गया था. अदालत ने एनजी कंस्ट्रक्शंन को नगर उंटारी-धुरकी-अंबाखोरिया सड़क का निर्माण कार्य शुरू करने का निर्देश दिया, लेकिन इसके लिए उसे अतिरिक्त राशि की मांग नहीं करने का निर्देश भी अदालत ने दिया.
आधारभूत संरचना पर अदालत ने ये कहा
अदालत ने कहा कि आम तौर पर यह देखा जाता है कि जनहित और आधारभूत संरचना से संबंधित टेंडर के मामले में अंतरिम आदेश थोपना नहीं चाहिए. क्योंकि अदालतों के पास इस तरह के विशेषज्ञ नहीं होते. इस तरह के आदेश से दोहरा नुकसान उठाना पड़ता है. इससे आधारभूत संरचना के निर्माण में विलंब होता है और लागत भी बढ़ जाती है. आम लोगों को परेशानी होती है और सरकार की राशि भी खर्च होती है.
रिपोर्ट: प्रोजेश दास
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