अपहरण मामले में जेल में बंद पप्पू यादव मधेपुरा कोर्ट में पेश

मधेपुरा : जिला के मुरलीगंज थाना कांड संख्या 9/89 में बीते 5 माह से जेल में बंद पप्पू यादव आज मधेपुरा कोर्ट में पेश हुए. 32 साल पुराने अपहरण के मामले में पप्पू पर अपने साथी का ही अपहरण करने का आरोप है. जिसमें वो लम्बे समय से फरार बताए जा रहे थे. 11 मई को पटना में उन्हें गिरफ्तार किया गया था तबसे वे जेल में हैं.

जाप सुप्रीमो पूर्व सांसद पप्पू यादव को शुक्रवार को जन प्रतिनिधियों से संबंधित विशेष अदालत एडीजे-3 की कोर्ट में हाजिर किया गया. इस दौरान पूर्व सांसद ने अपना बयान रिकार्ड करवाया, उन्होंने कोर्ट को बताया कि उनके किडनी में स्टोन हो गया है जिसका ऑपरेशन दिल्ली में कराना है. इसलिए इलाज के लिए दिल्ली जाने की उन्होंने अनुमति भी मांगी. फिलहाल इस पर कोर्ट ने क्या ऑर्डर किया यह अभी सामने नहीं आया है. उन्होंने कोर्ट से मामले को जल्द सुनवाई कर खत्म करने की भी अपील की.

आपको बता दें कि 12 मई को पटना में एक मामले में गिरफ्तारी के बाद उन्हें मधेपुरा कोर्ट से जारी वारंट के आधार पर गिरफ्तार कर 12 मई की रात को ही मधेपुरा कोर्ट लाया गया. जहां से लोअर कोर्ट ने उन्हें 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेजते हुए बीरपुर शिफ्ट कर दिया था. क्वारेंटाइन जेल बीरपुर में रहते हुए बीमारी के ग्राउंड पर वे डीएमसीएच भेजे गए थे. साथ ही उनकी जमानत अर्जी को खारिज करते हुए 1 जून को जिला जज रमेशचंद मालवीय की कोर्ट ने कहा की अपहरण का केस नन कम्पाउंडेबल होता है.

उन्होंने आदेश दिया कि संबंधित कोर्ट एक माह में सेशन ट्रायल शुरू कर 6 माह में सुनवाई पूरी करे. पूर्व सांसद की जमानत अर्जी खारिज होने के बाद शुक्रवार को तीसरा डेट था. कोर्ट की कार्रवाई के संबंध में जानकारी देते हुए पप्पू यादव के अधिवक्ता मनोज कुमार अम्बष्ट ने बताया कि सीआरपीसी की धारा 313 के तहत उन्होंने अपना बयान दर्ज कराया.

रिपोर्ट : राजीव रंजन

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