Ranchi– नौकरी से हटाए गए पुलिसकर्मियों के मामले में झारखंड हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस एस एन प्रसाद की अदालत में आंशिक सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि इस मामले में फिजिकल मोड में सुनवाई की जाएगी. अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 13 दिसंबर की तिथि निर्धारित की है.
जेएसएससी की ओर से वर्ष 2015 में पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला गया था और वर्ष 2017 में नियुक्ति कर दी गई. कुछ अभ्यर्थियों ने नियुक्ति में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की.
सुनवाई के बाद अदालत ने एक उच्चस्तरीय मेडिकल बोर्ड के गठन का आदेश देते हुए सभी सफल अभ्यर्थियों की दोबारा मेडिकल जांच कराने का आदेश दिया. इसके बाद उन सभी अभ्यर्थियों का उच्चस्तरीय मेडिकल बोर्ड में मेडिकल टेस्ट कराया गया. जिनको कट ऑफ मार्क्स से ज्यादा अंक मिले थे. इस दौरान नियुक्त हुए कई पुलिसकर्मी मेडिकली अनफिट पाए गए. इसके बाद सरकार ने नियुक्ति के एक साल बाद हटाने का आदेश दिया. उन लोगों ने एकल पीठ में इस मामले को चुनौती दी. लेकिन एकल पीठ ने सरकार के निर्णय को सही बताते हुए इनकी याचिका खारिज कर दी. इसके बाद हटाए गए पुलिसकर्मियों की ओर से एकल पीठ के आदेश को खंडपीठ में चुनौती दी है. सुनवाई के दौरान कहा गया कि बिना उनका पक्ष जाने ही सरकार ने उन्हें हटाने का आदेश जारी कर दिया है. जेएसएससी के अधिवक्ता संजय पिपरवाल व प्रिंस कुमार सिंह ने कहा कि उन्हीं लोगों की नियुक्ति की गई है. जिन्हें उच्चस्तरीय मेडिकल बोर्ड में फिट पाया गया है.
रिपोर्ट- प्रोजेश