रांची: ED की ओर से दाखिल याचिका पर 17 फरवरी को PMLA (प्रीवेन्शन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) की विशेष कोर्ट में सुनवाई तय हुई है। याचिका में ED ने कोर्ट से आग्रह किया है कि राज्य सरकार द्वारा आरोपी IAS अधिकारी पूजा सिंघल को किसी भी विभाग की जिम्मेदारी न दी जाए, जिससे वह अपने पद का दुरुपयोग कर मामले को प्रभावित न कर सकें।
Highlights
पुजा सिंघल, जिन्हें मनरेगा घोटाले के अभियुक्त के रूप में जाना जाता है, को ED ने 11 मई को गिरफ्तार किया था। पांच मई 2022 को पूजा सिंघल के 25 ठिकानों पर की गई छापेमारी में ED को भारी मात्रा में नकद और महत्वपूर्ण निवेश सम्बंधी जानकारी हासिल हुई। इसी दौरान उनके सीए सुमन सिंह के आवास और कार्यालय से 19.31 करोड़ रुपये नकद बरामद किया गया।
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पूजा सिंघल की ओर से जवाब भी दाखिल कर दिया गया है :
ED की याचिका पर पूजा सिंघल की ओर से जवाब भी दाखिल कर दिया गया है। इस जवाब के बाद अब कोर्ट में दोनों पक्षों के तर्कों की सुनवाई की जाएगी। हालांकि, पूजा सिंघल को दिसंबर 7 को बीएनएस कानून के तहत जेल से रिहा कर दिया गया है, लेकिन वह अब भी मनी लॉन्ड्रिंग केस में अभियुक्त हैं। कानूनी प्रावधानों के अनुसार जेल से रिहा होने पर उनका सस्पेंशन भी समाप्त कर दिया गया है।
आगामी सुनवाई में कोर्ट द्वारा दोनों पक्षों के तर्कों की समीक्षा कर आगे की कार्यवाही निर्धारित की जाएगी।