Ranchi Encroachment Drive: हरमू बाइपास में अतिक्रमण हटाओ अभियान पर हाईकोर्ट की रोक, 31 दिसंबर तक खुद कब्जा हटाने का निर्देश

रांची हरमू बाइपास रोड पर अतिक्रमण हटाओ अभियान पर झारखंड हाईकोर्ट ने तत्काल रोक लगा दी है। अतिक्रमणकारियों को 31 दिसंबर तक खुद कब्जा हटाने का निर्देश दिया गया।


Ranchi Encroachment Drive रांची:रांची के हरमू बाइपास रोड स्थित सेटेलाइट चौक के समीप चल रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान पर झारखंड हाईकोर्ट ने शुक्रवार को तत्काल रोक लगा दी। जस्टिस आनंदा सेन की अदालत ने रांची के उपायुक्त और एसएसपी को प्रशासनिक कार्रवाई रोकने तथा कोर्ट के आदेश का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।

अदालत ने सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने वाले लोगों को 31 दिसंबर तक स्वयं कब्जा हटाने का निर्देश दिया है। मानसून और आगामी त्योहारों को देखते हुए फिलहाल प्रशासन की ओर से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पर रोक लगाई गई है। इसके बाद आगे की कार्रवाई की जा सकती है।

Ranchi Encroachment Drive: तीसरे दिन कार्रवाई के दौरान पहुंचा स्टे ऑर्डर

हरमू बाइपास रोड पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुक्रवार को लगातार तीसरे दिन भी जारी रही। प्रशासन की टीम कार्रवाई के लिए मौके पर पहुंची थी। इस दौरान दो मकानों पर बुलडोजर चलाया गया।

इसी बीच वर्तमान पार्षद नीलम चौधरी और पूर्व पार्षद उर्मिला देवी हाईकोर्ट का स्टे ऑर्डर लेकर मौके पर पहुंचीं। कोर्ट के आदेश की जानकारी मिलने के बाद प्रशासन ने कार्रवाई रोक दी।

अतिक्रमण अभियान पर रोक लगने के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने खुशी जताई। कोर्ट के आदेश के बाद फिलहाल प्रभावित लोगों को राहत मिली है।


Key Highlights

  1. हरमू बाइपास रोड के सेटेलाइट चौक के पास अतिक्रमण अभियान पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई।
  2. रांची डीसी और एसएसपी को कोर्ट के आदेश का तत्काल पालन कराने का निर्देश।
  3. सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने वालों को 31 दिसंबर तक खुद कब्जा हटाना होगा।
  4. शुक्रवार को दो मकानों पर बुलडोजर चलने के बाद स्टे ऑर्डर मौके पर पहुंचा।
  5. मामले में 31 लोगों की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी।

Ranchi Encroachment Drive: 31 लोगों ने दाखिल की थी याचिका

मामले में 31 लोगों की ओर से झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा, अखौरी अविनाश कुमार और विपुल पोद्दार ने अदालत में पक्ष रखा।

अधिवक्ताओं के मुताबिक, कोर्ट के निर्देश के बावजूद प्रशासन की ओर से कुछ घरों को हटाने की कार्रवाई जारी रहने की जानकारी अदालत को दी गई। इसके बाद अदालत ने रांची डीसी और एसएसपी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तत्काल आदेश का अनुपालन कराने का निर्देश दिया।

Ranchi Encroachment Drive: 31 दिसंबर तक खुद हटाना होगा अतिक्रमण

हाईकोर्ट ने सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने वाले लोगों को 31 दिसंबर तक स्वयं कब्जा हटाने का निर्देश दिया है। फिलहाल मानसून और आगामी त्योहारों को ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक कार्रवाई पर रोक रहेगी।

अदालत के निर्देश के अनुसार निर्धारित समय सीमा के बाद प्रशासन की ओर से आगे की कार्रवाई की जा सकती है। इससे हरमू बाइपास और सेटेलाइट चौक क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई का अगला चरण 31 दिसंबर के बाद तय हो सकता है।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
झारखंड हाईकोर्ट ने Ranchi Encroachment Drive पर रोक क्यों लगाई?

जस्टिस आनंदा सेन की अदालत ने 31 लोगों द्वारा दाखिल याचिका पर सुनवाई के बाद अतिक्रमण अभियान पर तत्काल रोक लगाई। प्रशासन के खिलाफ याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट के पहले निर्देश के बाद भी कार्रवाई जारी रखने की शिकायत की थी।

अतिक्रमणकारियों को कब तक स्वयं कब्जा हटाना होगा?

हाईकोर्ट ने सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने वालों को 31 दिसंबर तक स्वयं कब्जा हटाने का निर्देश दिया है। इसके बाद प्रशासन की ओर से आगे की कार्रवाई की जा सकती है।

Ranchi Encroachment Drive किस सड़क पर चल रहा था?

यह अभियान रांची के हरमू बाइपास रोड पर सेटेलाइट चौक के समीप चल रहा था।

याचिका किसने दाखिल की थी?

कुल 31 लोगों की ओर से झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, जिसका प्रतिनिधित्व अधिवक्ताओं इंद्रजीत सिन्हा, अखौरी अविनाश कुमार और विपुल पोद्दार ने किया।

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