रांची हिंसा : रिंकू खान और मोहम्मद आरिफ की जमानत याचिका खारिज

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रांची : रांची हिंसा के आरोपी रिंकू खान और मोहम्मद आरिफ की जमानत याचिका खारिज हो गई है.

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ये दोनों रांची हिंसा के आरोपी है.

इन दोनों ने रांची सिविल कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी.

जहां न्यायिक दंडाधिकारी अक्षत श्रीवास्तव की अदालत में सुनवाई हुई.

10 जून को हुआ था बवाल

बता दें कि रांची में 10 जून को हिंसा हुई थी, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई और दर्जनों लोग जख्मी हो गए. इस हिंसा में कई पुलिसकर्मी भी गंभीर रुप से जख्मी हो गए थे. मामले को शांत कराने पहुंची पुलिस टीम पर उपद्रवियों ने पथराव किया था, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गये थे. इस घटना के बाद पुलिस ने उपद्रवियों की गिरफ्तारी के लिये छापेमारी अभियान चलाया जिसमें कई लोगों की गिरफ्तारी भी हुई.

हिंसा के बाद फरार हो गया था नवाब

बताया जाता है कि रांची शहर में हिंसा की तैयारी पहले से कर ली गई थी. शहर की हर थाना की पुलिस नवाब चिश्ती को पहचानती है. नवाब डोरंडा इलाके का रहने वाला है. शहर में बवाल होने के बाद पुलिस ने सबसे पहले उन लोगों का लिस्ट तैयार किया जो पहले से दंगा कराने के आरोप में जेल जा चुके हैं. लिस्ट में सबसे पहला नाम नवाब चिश्ती का आया. पुलिस ने जांच शुरू की तो पता चला कि घटना के दिन राजेंद्र चौक के पास नवाब चिश्ती भीड़ में शामिल था. मेन रोड में हिंसा होने के बाद नवाब घर से फरार हो गया था.

रिपोर्ट: प्रोजेश दास

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