Desk. कर्नाटक सरकार ने बेंगलुरु में हुई भगदड़ की घटना को लेकर बड़ा कदम उठाया है। राज्य मंत्रिमंडल ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) और कर्नाटक राज्य क्रिकेट एसोसिएशन (KSCA) के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने की मंजूरी दे दी है। यह फैसला जस्टिस माइकल डी कुन्हा आयोग की रिपोर्ट के आधार पर लिया गया है, जिसमें घटनास्थल पर भारी अनियमितताओं का खुलासा हुआ है।
आयोग की जांच में कई गंभीर खुलासे
जस्टिस माइकल डी कुन्हा की अध्यक्षता में गठित जांच आयोग ने RCB, KSCA और आयोजन से जुड़ी अन्य संस्थाओं की गहन जांच की। रिपोर्ट में पाया गया कि वित्तीय अनियमितताएं हुईं, प्रबंधन में पारदर्शिता की कमी थी, कई नियमों का उल्लंघन किया गया और समन्वय की भारी कमी रही। मंत्रिमंडल ने इस रिपोर्ट को सर्वसम्मति से स्वीकार करते हुए, RCB और KSCA के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की सिफारिश को मंजूरी दे दी।
बिना अनुमति के हुआ इवेंट
रिपोर्ट में कहा गया है कि इवेंट की आयोजक कंपनी DNA Networks Pvt. Ltd ने 3 जून को सिर्फ पुलिस को सूचना दी थी लेकिन 2009 के नियमों के अनुसार जरूरी अनुमति नहीं ली। पुलिस ने इवेंट को मंजूरी देने से इनकार कर दिया था, फिर भी RCB ने 4 जून को सोशल मीडिया पर इवेंट का प्रचार किया।
RCB की जीत के जश्न में भगदड़
बता दें कि, बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में 4 जून 2025 को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की जीत का जश्न एक दर्दनाक हादसे में बदल गया था। उस दौरान मची भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो गई थी। इस घटना के बाद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने RCB और कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ (KSCA) को घोर लापरवाही की शिकायत पर चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश जारी किया था।
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