रांचीः झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका मिला है. सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री को हाईकोर्ट जाने को कहा. जिसके बाद मुख्यमंत्री ने अपनी याचिका वापस ली. सीएम हेमंत सोरेन ने ED के समन को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था. जिसके तहत क्रिमिनल रिट याचिका दाखिल की थी. जमीन घोटाला मामले को लेकर ईडी के समन के खिलाफ सीएम ने सुप्रीम कोर्ट में क्रिमिनल रिट पिटीशन दिया था. इसमें ईडी के अधिकार को चुनौती दी गई थी. 24 अगस्त को क्रिमिनल रिट पिटीशन संख्या 000378/2023 रजिस्टर्ड हुआ था.
इसके बाद पिटीशन का वेरिफिकेशन 11 सितंबर को हुआ. न्यायाधीश अनिरुद्ध बोस और न्यायाधीश बेला एम त्रिपाठी की अदालत में उनकी याचिका पर सुनवाई हुई थी. याचिका में केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय और ईडी को प्रतिवादी बनाया गया था. जिसमें ईडी के अधिकार को चुनौती दी गई थी. वहीं ईडी के वकील मुकेश कुमार मरोरी ने कैविएट फाइल कर दिया था.
रांची में चेशायर होम के पास की जमीन, बरियातू और सिरम टोली स्थित सेना जमीन घोटाला मामले में ईडी लगातार कार्रवाई कर रही है. ईडी ने मामलें में मनी लॉन्ड्रिंग का हवाला दिया है. व्यवसायी विष्णु अग्रवाल, रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन समेत कई लोग फिलहाल इस मामले में जेल में हैं. 14 अगस्त को पूछताछ के लिए सीएम हेमंत सोरेन को ईडी ने समन जारी किया था. सीएम ने इस पर आपत्ति जताई थी. उन्होंने पत्र भेजकर ईडी को कहा था कि बार-बार समन करना सही नहीं है. पहले ही उन्होंने अपनी संपत्ति की जानकारी दे दी है.
सीएम ने समन को लेकर कानून का सहारा लेने की बात कही थी. ईडी ने दोबारा 24 अगस्त को समन जारी किया था. जिसके खिलाफ सीएम ने सुप्रीम कोर्ट में क्रिमिनल रिट याचिका दायर की. बाद में ईडी ने तीसरे समन में 9 सितंबर को सीएम को पेश होने को कहा था. जिस पर सीएम ने कहा कि मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, नतीजा आने के बाद ही वो पूछताछ के लिए आने पर विचार करेंगे.