दिल्ली : नागरिकता संशोधन कानून (CAA) पर रोक लगाने से देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने इंकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि नागरिकता देने पर कोई रोक नहीं है। नौ अप्रैल को होगी सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई होगी। केंद्र सरकार को जवाब देने के लिए तीन हफ्ते का समय दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। केस पेंडिंग रहने तक सीएए पर रोक की मांग थी। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को आदेश दिया। कोर्ट ने लिखित दलीलें दो अप्रैल तक देने का आदेश दिया है।
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