पटना: बिहार में पुलिस में अनफिट और अस्वस्थ पुलिसकर्मियों की लिस्ट बनाने का निर्देश पुलिस हेडक्वार्टर ने जारी किया है। एडीजी कुंदन कृष्णन ने सभी जिलों के एसपी को निर्देश जारी करते हुए लिखा है कि ऐसे सभी पुलिसकर्मियों को चिह्नित करें जो अनफिट हैं या फिर किसी असाध्य रोग से ग्रसित हैं। एडीजी ने यह निर्देश बिहार की पुलिस को चुस्त और दुरस्त करने के लिए किया है।
जानकारी के अनुसार अनफिट और अस्वस्थ रहने वाले पुलिसकर्मियों को रिटायर कर दिया जायेगा। बिहार में आपराधिक आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस लगातार नए प्रयोग कर रही है। इसी के तहत अब अनफिट पुलिसकर्मियों की सेवा खत्म करने की कवायद की जा रही है। बिहार पुलिस की तरफ से जारी निर्देश में पुलिस नियमवाली की हस्तक 1978 के नियम 809 का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि इसमें प्रावधान है कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अयोग्य पुलिसकर्मियों को समय से पहले सेवानिवृत किया जा सकता है।
इसके साथ ही बिहार सेवा संहिता के नियम 74 का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि अगर कोई कर्मी अपने स्वास्थ्य या अन्य किसी कारणों से अपनी ड्यूटी करने में असमर्थ हो तो उसे जबरन सेवानिवृत किया जा सकता है। अब बिहार में पुलिसकर्मियों को अपना फिटनेस सर्टिफिकेट देना होगा साथ ही फिट दिखना भी होगा। इसके लिए सभी जिले में हर महीने पुलिसकर्मियों को फिट रहने की जानकारी देने के लिए कार्यशाला भी आयोजित किया जायेगा। एडीजी के आदेश के अनुसार सभी जिलों के एसएसपी और एसपी यह सुनिश्चित करेंगे कि पुलिसकर्मी फिट रहें और उन्हें समय समय पर फिट रहने के लिए जागरूक किया जाये।
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पटना से चंदन तिवारी की रिपोर्ट
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