ये राज्य को बर्बाद करने वाला गिरोह है- विधानसभा में बोले सीएम हेमंत

रांची : झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि

ये लोग षड्यंत्र करते हैं. ये राज्य को बर्बाद करने वाला गिरोह है.

इस मामले को प्रवर समिति को भेजने की कोई जरूरत नहीं है.

सभी को रोजगार से जोड़ेंगे

सीएम हेमंत ने कहा कि आपलोगों की तरह लोगों को ठगने या छलने का काम हम नहीं करते.

आप उदाहरण देख रहे हैं. इतनी नियुक्तियां निकल रही हैं, कभी विवाद हुआ.

आपके तो सारे मामले कोर्ट में लटक जाते हैं. उन्होंने कहा कि सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं,

बल्कि अन्य सभी रोजगार से भी इसे हम जोड़ेंगे. हमने सीमित दायरा नहीं बनाया है.

इसका दायरा बहुत बड़ा रखा है. उन्होंने कहा कि अमित यादव, रामचंद्र चंद्रवंशी

और विनोद सिंह की जो आशंका है, वह निर्मूल है. हमारी सरकार पूरी तरह से पारदर्शी सरकार है.

जल्दबाजी में लाया गया है विधेयक

रामचंद्र चंद्रवंशी ने कहा कि सरकार ने इस बिल को जल्दबाजी में पेश किया है. इसे प्रवर समिति को सौंपना चाहिए, ताकि बाद में इसमें कोई कानूनी विवाद न हो. कानूनविदों से सरकार को सुझाव लेना चाहिए था. उन्होंने कहा कि 2016 में रघुवर दास के कार्यकाल में बिल लाया गया था. हम इस बिल के समर्थन में हैं, लेकिन उसमें कुछ संशोधन की जरूरत है.

बिल के नाम में स्थानीयता के साथ नियोजन को भी जोड़ा जाये

विनोद सिंह ने कहा कि 15 नवंबर को झारखंड के 22 साल हो जायेंगे. भौगोलिक और प्रशासनिक स्तर पर तो राज्य का विकास हुआ, लेकिन सांस्कृतिक रूप में विकास नहीं हुआ. उन्होंने विधेयक का समर्थन किया. कहा कि विधेयक पारित हो जाने से कुछ नहीं होने वाला है. स्थानीयता नीति का नाम स्पष्ट हो. स्थानीयता और नियोजन की बात स्पष्ट की जाये. स्थानीयता की बात नियोजन से जुड़ी है. यह सिर्फ एक ऑर्नामेंट न रह जाये. नियोजन में प्राथमिकता मिलेगी, इसको इसमें जोड़ा जाये. राज्य के स्थानीय निवासियों को तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी की नौकरियों में स्थानीयता को आधार माना जायेगा.

ये राज्य को बर्बाद करने: अमित यादव ने अपने संशोधन में दिये सुझाव

अमित यादव ने कहा कि कोई भी वार्ड पार्षद या मुखिया आम सभा के माध्यम से किसी व्यक्ति को झारखंडी प्रमाणित कर दे, तो क्या सरकार उसे स्थानीय मान लेगी. उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति का खतियान नहीं है, उसे स्वअभिप्रमाणित शपथ पत्र दिया जाना चाहिए. उसे मुखिया की ओर से प्रमाणित करना चाहिए. इसके बाद इसकी जांच की जाये और तब लोगों को स्थानीय का दर्जा दिया जाये.

उन्होंने सुझाव दिया कि 1932 का खतियान जिन लोगों के पास नहीं है, वे अपना वंशावली दें. मुखिया उसे अभिप्रमाणित करे और बीडीओ उसकी जांच के बाद उसे स्थानीय का दर्जा दें. अगर ऐसा नहीं हुआ, तो साहिबगंज जैसे जिलों में बांग्लादेशी घुसपैठियों के खतियान बहुत आसानी से तैयार हो जायेंगे और प्रदेश के लोगों की समस्या बढ़ती जायेगी.

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