Wednesday, July 9, 2025

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2023 में Land Dispute में हुई थी तीन लोगों की हत्या, अब कोर्ट ने….

शेखपुरा: शेखपुरा में वर्ष 2023 में जमीनी विवाद (Land Dispute) में खुनी संघर्ष में तीन लोगों की हत्या मामले में कोर्ट ने 11 लोगों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। घटना बीते 28 जनवरी 2023 की है जब शेखपुरा के सदर प्रखंड अंतर्गत कोरमा थाना के पुरैना गांव की है जहां जमीनी विवाद में लोगों ने एक पक्ष के एक व्यक्ति की हत्या कर दी थी। हत्या के बाद दूसरे पक्ष के लोगों ने भी बदला लेने के लिए पहले पक्ष के दो लोगों की गोली मार कर हत्या कर दी थी। Land Dispute Land Dispute Land Dispute Land Dispute Land Dispute

मामले में पुलिस ने 11 लोगों को नामजद आरोपी बनाया था जिसके बाद अब कोर्ट ने सभी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामले में जिला लोक अभियोजक उदय नारायण सिंह ने बताया कि 28 जनवरी की सुबह देवन यादव, पशुपति यादव, पंकज यादव, राजनन्दन यादव, रविश यादव और सकलदेव यादव ने अदालत यादव की हत्या कर दी थी। प्रतिशोध में हरिनंदन यादव, विलास यादव, राजो यादव, कामदेव यादव और श्यामदेव यादव ने घर पर चढ़ कर रामप्रवेश यादव और उसके पुत्र सार्जन यादव की निर्मामता से हत्या कर दी थी।

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हत्या के बाद पूरे जिले में सनसनी और दहशत का माहौल कायम हो गया था। हत्या के मामले में अदालत यादव के पुत्र विलास यादव और सार्जन यादव तथा रामप्रवेश यादव के हत्या मामले में उसके पुत्र पंकज यादव ने स्थानीय थाना में अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पुलिस ने इस मामले में तेजी से कार्रवाई करते हुए दोनों पक्ष के नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया था।

पुलिस जांच और अनुसंधान पूरा होने के बाद न्यायालय में अभियोजन द्वारा प्रभावित तरीके से सात-सात गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जिसमें पुलिस और डाक्टर के साथ मृतकों के परिजन शामिल थे। वैज्ञानिक तरीके से प्रस्तुत किए गए ठोस साक्ष्य के आधार पर सभी दोनों पक्ष के अभियुक्तों को न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और शस्त्र अधिनियम की धारा 27 सहित अन्य आरोप में दोषी पाया था, बाद में कड़ी सुरक्षा के बीच इन सभी को मंडल कारा भेज दिया गया। न्यायालय ने स्पीडी ट्रायल के तहत् इन सभी को आजीवन कारावास का सजा सुनाया है।

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शेखपुरा से चंदन कुमार की रिपोर्ट