पटना: अगर आप वाहनस्वामी हैं और आपने किसी वजह से अपने वाहन (Vehicle) का विभिन्न टैक्स में से कोई भी टैक्स जमा नहीं कर सके हैं तो अंतिम मौका सामने है। पांच दिनों के अंदर अगर आप वाहन पथकर, हरित कर, अस्थायी निबंधन फीस और व्यापकर कर एकमुश्त जमा करते हैं तो फिर पेनल्टी में बड़ी छूट दी मिलने वाली है। मामले को लेकर परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि इस योजना के तहत Vehicle मालिकों को एकमुश्त बकाया टैक्स जमा करने पर अर्थदंड और ब्याज में छूट दी जा रही है। किसी कारणवश जिन वाहन मालिकों ने अब तक अपना टैक्स जमा नहीं किया है वह जल्दी से जमा कर छूट का लाभ ले सकते हैं।
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31 मार्च के बाद नहीं मिलेगा योजना का लाभ
31 मार्च 2025 के बाद सर्व क्षमा योजना का लाभ नहीं मिलेगा। यह योजना 18 सितंबर 2024 से 31 मार्च 2025 तक प्रभावी है। इस दौरान टैक्स डिफॉल्टर निबंधित ट्रेक्टर-ट्रेलर के वाहन स्वामी, टैक्स डिफॉल्टर बैट्री चालित (इलेक्ट्रिक) वाहन स्वामी, टैक्स डिफॉल्टर निबंधित/अनिबंधित परिवहन/ गैर परिवहन वाहन स्वामी और ट्रेड टैक्स डिफॉल्टर वाहन डीलर उठा सकते हैं।
ससमय कर जमा नहीं करने के कारण हो गये थे टैक्स डिफॉल्टर
परिवहन सचिव ने बताया कि विभिन्न कारणों से परिवहन/गैर परिवहन Vehicle /टैक्टर- टेलर/बैट्री चालित (इलेक्ट्रिक) वाहन स्वामी द्वारा ससमय कर जमा नहीं करने के कारण टैक्स डिफॉल्टर हो गए थे। समीक्षा के क्रम में कुछ ऐसे Vehicle विक्रेता भी संज्ञान में आये, जिनके पास व्यापार कर से संबंधित पुराने बकाये हैं। वे इसे जमा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन बकाये से अधिक अर्थदंड लगने के कारण मूल कर की राशि नहीं दे पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में जनहित को देखते हुए एकमुश्त टैक्स जमा करने पर विशेष छूट का प्रावधान किया गया।
एकमुश्त 30 हजार रुपये जमा करने पर अर्थदंड से सर्वक्षमा
जिन टैक्स डिफॉल्टर (कर प्रमादी) टैक्टर-ट्रेलर का पथकर बकाया है उन्हें एकमुश्त 30,000 रुपये जमा करने पर शेष कर/अर्थदंड से सर्वक्षमा दी जायेगी। वहीं टैक्स डिफॉल्टर सभी प्रकार के निबंधित वाहन (अस्थायी निबंधन सहित) तथा सभी प्रकार के अनिबंधित वाहन (टैक्टर-ट्रेलर एवं उत्सर्जन मानक बीएस-4 के अनिबंधित वाहनों को छोड़कर), बैट्री चालित (इलेक्ट्रिक) वाहन का पथ कर बकाया उन्हें मूल पथकर एवं 30 प्रतिशत अर्थदंड जमा करने पर शेष अर्थदंड से मुक्ति दी जायेगी।
Vehicle के अस्थायी निबंधन की फीस एकमुश्त जमा करने पर अर्थदंड से विमुक्ति
बिना अस्थायी निबंधन के बेचे गये Vehicle जिनका अस्थायी निबंधन की फीस बकाया है उन्हें देय फीस जमा करने पर देय अर्थदंड से विमुक्ति मिलेगी। वैसे डीलर जो ससमय ट्रेड टैक्स जमा नहीं करने के कारण अर्थदंड अधिरोपित है उन्हें मूल व्यापार कर एवं 30 प्रतिशत अर्थदंड जमा करने पर शेष अर्थदंड से विमुक्ति मिलेगी। टैक्स डिफॉल्टर सभी प्रकार के वाहन जिनका हरित कर बकाया है, उन्हें मूल हरित कर एवं 30 प्रतिशत अर्थदंड जमा करने पर शेष अर्थदंड से विमुक्ति मिलेगी।
नीलाम पत्र ले लिया जायेगा वापस
वैसे Vehicle स्वामी जिनके विरुद्ध नीलाम पत्र दायर है, उन्हें एकमुश्त राशि/कर और अर्थदंड जमा करने पर नीलाम पत्र वापस ले लिया जायेगा एवं नीलाम पत्र पर ब्याज की राशि भी माफ कर दी जायेगी।
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पटना से चंदन तिवारी रिपोर्ट