Desk. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दूसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर बलात्कार और बलात्कार-हत्या जैसे जघन्य अपराधों के लिए केंद्रीय कानून बनाने और सख्त सजा की मांग की है। इस दौरान उन्होंने मामले का समय पर निपटाया जा सके, इसके लिए सिस्टम बनाने और पीएम द्वारा अपने पिछले पत्र का जवाब नहीं मिलने पर पर चिंता व्यक्त की। दरअसल, 9 अगस्त को कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में 31 वर्षीय जूनियर डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के बाद सीएम ममता बनर्जी ने कड़े कानूनों की मांग की है।
ममता बनर्जी ने फिर लिखा पीएम मोदी को पत्र
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, ममता बनर्जी ने अपने पत्र में लिखा है, “बलात्कार की घटनाओं पर कड़े केंद्रीय कानून की आवश्यकता और ऐसे अपराधों के अपराधियों को अनुकरणीय सजा देने की आवश्यकता के संबंध में आप कृपया 22 अगस्त, 2024 के मेरे पत्र संख्या 44-सीएम (प्रतिलिपि संलग्न) पर ध्यान दें। इतने संवेदनशील मुद्दे पर आपकी ओर से कोई जवाब नहीं मिला।” उन्होंने कहा , हालांकि, महिला एवं बाल विकास मंत्री की ओर से एक जवाब मिला है, जो पत्र में उठाए गए मुद्दे की गंभीरता के पूरी तरह अनुरूप नहीं है।”
उन्होंने उल्लेख किया है कि राज्य सरकार ने 10 विशिष्ट POCSO अदालतों को मंजूरी दी है और राज्य भर में 88 फास्ट-ट्रैक विशेष अदालतों (FTSCs) और 62 POCSO-नामित अदालतें काम कर रही है, जो पूरी तरह से राज्य द्वारा वित्त पोषित हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में हेल्पलाइन नंबर 112 और 1098 संतोषजनक ढंग से काम कर रहे हैं और इसके अलावा आपातकालीन स्थितियों में डायल-100 का भी बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है।
ममता बनर्जी ने लिखा है, “मामलों की निगरानी और निपटान पूरी तरह से अदालतों के हाथ में है। केंद्र सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार, केवल सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों को एफटीएससी में पीठासीन अधिकारी के रूप में तैनात किया जा सकता है, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय ने कहा है कि मामलों की गंभीरता को देखते हुए, स्थायी न्यायिक अधिकारियों को तैनात करने की आवश्यकता है। इसके लिए भारत सरकार के स्तर पर जांच और उसके बाद उचित कार्रवाई की आवश्यकता है, जिसके लिए आपका हस्तक्षेप आवश्यक होगा।”
ममता बनर्जी ने अपने पत्र के अंत में लिखा है, “मैं दोहराता हूं और ईमानदारी से अनुरोध करता हूं कि परीक्षण अधिकारियों द्वारा एक विशिष्ट समय-सीमा में मामलों के निपटान के लिए अनिवार्य प्रावधान के साथ बलात्कार और बलात्कार-हत्या के जघन्य अपराधों पर एक कठोर केंद्रीय कानून और अनुकरणीय सजा पर विचार करें। मुझे उम्मीद है कि व्यापक रूप से हमारे समाज के हित में इस मामले पर आपकी ओर से ध्यान दिया जाएगा।”