46 कट्ठा पर बनाए जाने वाले भवन के निर्माण कार्य पर रोक जारी

रांची: रतन हाईट्स बिल्डिंग सोसाइटी की याचिका पर सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में गुरुवार को हुई. करीब ढाई घंटे तक लंबी बहस के बाद मामले में सभी पक्षों की सुनवाई पूरी हो गई.

जिसके बाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति राजेश शंकर की कोर्ट ने मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया. मामले में कोर्ट 13 जुलाई को अपना आदेश सुनाएगी. दरअसल, मामले में करीब 4 माह से सुनवाई चल रही थी.

पिछले सुनवाई में प्रतिवादियों (जमीन मालिक एवं बिल्डर वीकेएस रियलिटी) की ओर से बहस पूरी हो गई थी.

गुरुवार को सभी पक्षों की ओर से अपनी बहस की गई. कोर्ट ने 46 कट्ठा पर बनाए जाने वाले जी प्लस 5 के भवन पर के निर्माण कार्य पर रोक जारी रखी है. मामले में कोर्ट के आदेश के आलोक में बिल्डर वीकेएस रियलिटी ने पूर्व में रिटेनिंग वॉल को लेकर अंडरटेकिंग दिया गया था.

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता रोहित रंजन सिन्हा ने पक्ष रखा. वहीं प्रतिवादी की ओर से वरीय अधिवक्ता अनिल कुमार सिन्हा एवं अजीत कुमार ने पैरवी की, हस्तक्षेपकर्ता की ओर से वरीय अधिवक्ता वीपी सिंह ने पैरवी की.

रांची नगर निगम की ओर से अधिवक्ता शशांक शेखर ने पैरवी की. पूर्व की सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि बिल्डर ने 86 कट्ठा का नक्शा रिवाइज कराए बगैर फिर से नया नक्शा पास कर दिया. 46 कट्ठा पर नया नक्शा पास कराया गया है, जो गैरकानूनी है.

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