Wednesday, October 29, 2025
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Bokaro: चास में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन, भाजपा कार्यकर्ताओं ने जताया आक्रोश

Bokaro: चाईबासा में आदिवासी ग्रामीणों पर पुलिस की बर्बरता और बीते दिनों चास में आईआरबी जवान की सरेआम हत्या से आक्रोशित भाजपा कार्यकर्ताओं ने आज महावीर चौक, चास में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा जिला अध्यक्ष जयदेव राय ने की।Bokaro: हेमंत सोरेन का पुतला दहन जयदेव राय ने कहा कि झारखंड में कानून-व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है और पुलिस प्रशासन पूरी तरह निष्क्रिय हो गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में अवैध कारोबार, जुआ-सट्टा और माफियागिरी खुलेआम पुलिस की मिलीभगत से चल रहे हैं। भाजपा जिला...

Giridih Land Dispute Clash: गिरिडीह में जमीन विवाद पर खूनी संघर्ष, Birni प्रखंड के Janata Jiridih गांव में 20 लोग गंभीर रूप से घायल 

गिरिडीह के बिरनी प्रखंड के जनता जिरीडीह गांव में जमीन विवाद पर दो पक्षों में हिंसक झड़प, 20 लोग घायल, पुलिस ने गांव में अतिरिक्त बल तैनात किया। Giridih Land Dispute Clash गिरिडीह: गिरिडीह जिले के बिरनी प्रखंड के जनता जिरीडीह गांव में बुधवार को जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। इस झड़प में करीब 20 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को स्थानीय स्तर पर प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए धनबाद स्थित शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल (एसएनएमएमसीएच) भेजा गया, जहां फिलहाल उनका इलाज जारी...

सम्राट ने कहा- लालू को अब RJD वाले भी मानने लगे विलेन

पटना : बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि लालू प्रसाद यादव के राष्ट्रीय जनता दल (RJD) और महागठबंधन ने जो चुनाव घोषणा पत्र (मेनिफेस्टो) जारी किया। उसमें राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को ही गायब कर दिया है। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता तो लालू यादव को पहले ही विलेन मान चुकी है, अब राजद वाले भी उन्हें विलेन मानने लगे हैं।इस बार विधानसभा चुनाव में एक तरफ विनाश है और दूसरी तरफ विकास है - सम्राट चौधरी सम्राट चौधरी ने कहा कि इस बार विधानसभा चुनाव में एक तरफ विनाश है और दूसरी तरफ विकास है।...

राजीव गांधी की हत्या के 6 दोषी जेल से आएंगे बाहर

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सुप्रीम कोर्ट ने छह आरोपियों को रिहा करने का निर्देश दिया

नई दिल्ली : पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे

6 दोषी जेल से बाहर आएंगे. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को नलिनी और

आरपी रविचंद्रन समेत छह आरोपियों को रिहा करने का निर्देश दिया.

हत्यारे जेल में उम्रकैद की सजा काट रहे थे. इससे पहले कोर्ट ने इस मामले के

दोषी पेरारिवलन को भी इसी आधार पर रिहा किया था.

नलिनी श्रीहरन ने खटखटाया था सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा

इससे पहले राजीव गांधी हत्याकांड में उम्रकैद की सजा काट रही नलिनी श्रीहरन ने

अपनी समय से पहले रिहाई की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.

नलिनी ने मद्रास हाई कोर्ट के 17 जून के आदेश को चुनौती दी थी,

जिसने उनकी जल्द रिहाई के लिए याचिका खारिज कर दी थी और

सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए सह-दोषी एजी पेरारिवलन को रिहा करने का आदेश दिया था.

हाई कोर्ट ने खारिज की थी याचिका

हाई कोर्ट ने 17 जून को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्याकांड में दोषी नलिनी श्रीहरन और रविचंद्रन की याचिकाओं को खारिज कर दिया था, जिसमें राज्य के राज्यपाल की सहमति के बिना उनकी रिहाई का आदेश देने का आदेश दिया गया था. कोर्ट ने उनकी याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा था, उच्च न्यायालयों के पास संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत ऐसा करने की शक्ति नहीं है, जबकि सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 142 के तहत विशेष शक्ति प्राप्त है.

पेरारिवलन को रिहा करने का दिया था आदेश

वहीं, संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी असाधारण शक्ति का इस्तेमाल करते हुए, हाई कोर्ट ने 18 मई को पेरारिवलन को रिहा करने का आदेश दिया था, जिन्होंने 30 साल से अधिक जेल की सजा काट ली थी और कहा कि तमिलनाडु के राज्यपाल को ‘बाध्यकारी’ सलाह नहीं भेजनी चाहिए थी. कोर्ट ने कहा था कि संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत सजा में बदलाव/छूट से संबंधित मामलों में राज्य मंत्रिमंडल की सलाह राज्यपाल के लिए बाध्यकारी है.

अब तक मामले में क्या कुछ हुआ

राजीव गांधी की 21 मई, 1991 की रात को तमिलनाडु के श्रीपेरंबुदूर में एक महिला आत्मघाती हमलावर द्वारा हत्या कर दी गई थी, जिसकी पहचान धनु के रूप में एक चुनावी रैली में हुई थी. मई 1999 के अपने आदेश में, सुप्रीम कोर्ट ने चार दोषियों पेरारिवलन, मुरुगन, संथान और नलिनी की मौत की सजा को बरकरार रखा था.

हालांकि, 2014 में, इसने पेरारीवलन की मौत की सजा को संथान और मुरुगन के साथ-साथ उनकी दया याचिकाओं पर फैसला करने में 11 साल की देरी के आधार पर उम्रकैद में बदल दिया. नलिनी की मौत की सजा को 2001 में इस आधार पर आजीवन कारावास में बदल दिया गया था कि क्योंकि उसकी एक बेटी है.

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